भूखंडधारको से धोखाधडी में बिल्डर और दलालों पर होगी कार्यवाही

Bhilwara 06-08-2018 Regional

लोक अदालत ने एवरग्रीन कॉलोनी में की बिजली घायलों से मुलाकात.....

रिपोर्ट- धर्मेन्द्र कोठारी

एवरग्रीन रेजीडेंसी सोसाइटी के बिल्डर महावीर बाबेल, सांवरमल शर्मा व यूआईटी द्वारा भूखंड धारकों के साथ की गयी धोखाधड़ी के मामले में दायर परिवाद में लोक अदालत के नोटिस देने के बावजूद कोई सुधार न होने के कारण आज लोक अदालत के जज सदस्य प्रहलाद व्यास व वंदना चोखडा ने कॉलोनी का मौका मुआयना किया और बिजली के नंगे तारों के फैले जाल से घायल हुए रहवासियों से मिले ।

आम आदमी अधिकार मंच के अध्यक्ष व परिवादी सुनील आगीवाल ने दिखाया कि वादा अनुसार पानी की पाइपलाइन, नालियां, 3 पार्क, बिजली के ट्रांसफार्मर व खम्बो पर लाइट न लगाने के बावजूद बिल्डर ने यूआईटी से मिलीभगत करके सोसाइटी को स्वीकृत करवा लिया और अब सामान्य आयवर्ग के लोग अस्थायी कनेक्शन लेकर 13.5/- प्रति यूनिट से बिजली और टैंकर द्वारा पानी खरीदने को मजबूर हैं ।

आम आदमी मंच के नारायण भागेरिया ने बताया कि यूआईटी अप्रूव कॉलोनी होने के बावजूद नगर परिषद की कचरा टिपर नहीं आने के कारण अब परिषद को भी पार्टी बनाया जाएगा । 

साजिद खान ने बताया कि अस्थायी कनेक्शन में बिजली के तार नंगे छोड़ने के कारण 3 गोमाता भी चिपक चुकी है इसलिए अब बिजली विभाग व सिक्योर कंपनी को भी पार्टी बनाया जाएगा ।