लापरवाह ऑटो चालक को न्यायालय उठने तक का कारावास

Neemuch 07-08-2018 Regional

रिपोर्ट- रितेश कुमार सोमपुरा

नीमच। श्री नीरज मालवीय, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, नीमच द्वारा एक आरोपी को लापरवाही से ऑटो चलाकर मोटरसायकल को टक्कर मारने के आरोप का दोषी पाकर न्यायालय उठने तक के कारावास से दण्डित किया।

जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री आर. आर. चौधरी द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 29.11.2016 को रात्री के लगभग 08ः30 बजे फरियादी सुशील लखेरा मोटरसायकल से छावनी, नीमच की तरफ जा रहा था, जैसे ही वह जाल स्कूल के सामने पहुॅचा पीछे से एक ऑटोचालक ने ऑटो को तेजगति से लापरवाहीपूर्वक चलाकर मोटरसायकल को टक्कर मारकर भाग गया। वहॉ से गुजर रहे प्रदीप नाम के एक व्यक्ति ने फरियादी को उठाया और उसे पुलिस थाना नीमच केंट लेकर आया जहॉ फरियादी ने ऑटोचालक के विरूद्ध रिपोर्ट लिखाई, जिसे अपराध क्रमांक 663/2016, धारा 279 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। पुलिस नीमच केंट द्वारा शेष विवेचना पूर्ण कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। 

न्यायालय में अभियोजन द्वारा फरियादी सुशील सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान न्यायालय में कराकर अपराध को प्रमाणित कराया गया। श्री नीरज मालवीय, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, नीमच द्वारा आरोपी ऑटोचालक अनवर हुसैन पिता हसन खां, उम्र-30 वर्ष, निवासी-ग्वाल मोहल्ला, नीमच को धारा 279 भादवि (तेजगति से लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाना) में न्यायालय उठने तक के कारावास से दण्डित किया। फरियादी सुशील को 1000रू. प्रतिकर के रूप में प्रदान किये जाने का आदेश भी पारित किया। न्यायालय में शासन की ओर से जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री आर. आर. चौधरी के मार्गदर्शन में श्रीमती निधि शर्मा, एडीपीओ द्वारा पैरवी की गई।