किसान को लूटने वाले दो आरोपीयों को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास
Neemuch 11-08-2018 Regional
श्री प्रदीप कुमार व्यास, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच द्वारा दो आरोपीयों को किसान से 1,18000रू. नगद एवं अन्य संपत्ति लूटने के आरोप में 10-10 वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया......
रिपोर्ट-रितेश कुमार सोमपुरा
नीमच। अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ रितेश कुमार सोमपुरा द्वारा द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 12/01/2018 को शाम के 03ः45 बजे फरियादी शंभुलाल मालवीय जो कि किसान हैं वह उसकी मौसी के लड़के को 1,18000रू. नगद देने के लिए मोटरसायकल से ग्राम-अचलपुरा से ग्राम-नेवड़ जा रहा था। ग्राम-जावी से ग्राम-चारणपिपल्या के बीच के जंगल के रास्ते में वह मोटरसायकल सडक किनारे खड़ी करके लघुशंका करने के लिए रूका तभी पीछे से मोटरसायकल पर आरोपीगण आकर रूके और शंभूलाल से बोले कि तू एक्सीडेंट करके आया हैं, तो शंभूलाल ने कहा उसका किसी से एक्सीडेंट नही हुआ हैं। इतने में एक आरोपी ने शंभूलाल की पेंट से पर्स निकाल लिया और दुसरे आरोपीयों ने रूपयों से भरा बेग जिसमें ए.टी.एम. एवं अन्य दस्तावेज थे वह छिनकर, तीनों ने धमकी दी कि तूने थाने पर रिपोर्ट लिखाई तो तुझे जान से खत्म कर देंगे, ऐसा बोलकर आरोपीगण ग्राम-जावी की तरफ भाग गये। फरियादी ने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना नीमच सिटी पर की, जिसे अपराध क्रमांक 26/2018, धारा 392, 506 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्ध किया। पुलिस नीमच सिटी द्वारा तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लूटे के रूपये एवं अन्य संपत्ति को जप्त कर शेष विवेचना पूर्ण कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। तीन आरोपियों में से एक बाल अपचारी होने से उसके संबंध में विचारण बाल न्यायालय में चल रहा हैं।
चित्र- पुलिस हिरासत में आरोपी
घटना की गंभीरता को देखते हुए इस प्रकरण को शासन द्वारा जघन्य एवं सनसनीखेज चिन्हित किया गया व एस.आई. के. एस. सिसौदिया को नोडल अधिकारी नियुक्त किया, जिनके द्वारा प्रत्येक पेशी पर गवाहों को उपस्थित किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रकरण का निराकरण रिकार्ड 04 माह में हो गया। अभियोजन की ओर से फरियादी शंभूलाल सहित सभी आवश्यक साक्षीगण के बयान न्यायालय के समक्ष करवाये गये जिस आधार पर आरोपीगण को दोषी ठहराया गया। दण्ड के प्रश्न में अभियोजन की और से जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री आर. आर. चौधरी द्वारा न्यायालय में तर्क किया गया कि आरोपीगण द्वारा जिस तरह से दिन दहाड़े लोक मार्ग पर लूट की हैं, वह आरोपियों की आपराधिक प्रवृत्ति को दर्शाता हैं, अतः ऐसे आरोपियों को कठोर दण्ड से दण्डित किया जाना चाहिए। अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच, श्री प्रदीप कुमार व्यास द्वारा आरोपीगण (1) विकास पिता कैलाश मालवीय, उम्र-22 वर्ष तथा (2) विजय सिंह पिता बंसतीलाल मालवीय, उम्र-21 वर्ष दोनों निवासी-ग्राम हाडी पिपल्या, थाना मनासा, जिला-नीमच को धारा 392 भादवि (लूट करना) के अंतर्गत 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया गया। न्यायालय में शासन की ओर से श्री आर. आर. चौधरी, जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा पेरवी की गई।