रास्ते के विवाद को लेकर हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास
Neemuch 12-08-2018 Regional
रिपोर्ट- रितेश कुमार सोमपुरा
नीमच। श्री अखिलेश कुमार धाकड, अपर सत्र न्यायाधीश, मनासा द्वारा एक आरोपी को खेत के रास्ते के विवाद को लेकर अन्य आरोपीयों के साथ मिलकर एक व्यक्ति की हत्या एवं अन्य तीन व्यक्तियों की हत्या का प्रयास किये जाने के आरोप में आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया।
इस प्रकरण में शासन की और से पैरवी करने वाले अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री जगदीश चौहान द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि आरोपीगण एवं फरियादीगण का खेत गॉव बुज, थाना रामपुरा में पास-पास में स्थित हैं तथा दोनो पक्षों में खेत में जाने क रास्ते को लेकर विवाद चला आ रहा हैं, जो एस.डी.एम. के न्यायालय में लंबित हैं। घटना दिनांक 22.03.2011 को आरोपीगण ने दोनो के खेत के बीच बनी दिवाल को तोड दिया था, जिसके बाद सुबह लगभग 08ः45 बजे फरियादी मुकेश, ईश्वर, बापुलाल और राजू खेत पर काम कर रहे थे कि आरोपी गमेर मीणा अन्य पॉच आरोपी जो कि उसके लडके व अन्य रिश्तेदार थे के साथ ट्रैक्टर से खेत पर आया। फरियादी पक्ष द्वारा आरोपी से कहा कि तुमने खेत की दिवाल को क्यों तोड दिया, सभी आरोपीगण तलवार और लट्ठ लेकर फरियादी पक्ष के साथ मारपीट करने लगे, राजू को सिर पर तलवार की मारी व मुकेश, ईश्वर और बापुलाल को भी प्राणघातक चोटे पहुॅचाई। घटना के बाद सभी आरोपीगण ट्रेक्टर लेकर वहां से भाग गये। घायल मुकेश ने फोन लगाकर पप्पू को बुलाया जो सभी को रामपुरा अस्पताल में ईलाज हेतू ले, गया जहॉ से घायलों की हालत गम्भीर होने से उन्हें उदयपुर (राजस्थान) में रेफर किया गया, जहॉ ईलाज के दौरान राजू की मृत्यु हो गई। थाना रामपुरा पुलिस द्वारा आरापीगण के विरूद्ध अपराध 46/2011 पंजीबद्ध कर, विवेचना के दौरान एक आरोपी गमेर मीणा को गिरफ्तार किया गया तथा शेष पाँच आरोपी फरार हो जाने से फरारी में एक आरोपी के विरूद्ध धारा 302/149, 307/149, 148 भादवि के अंतर्गत चालान प्रस्तुत किया।
अभियोजन पक्ष द्वारा विचारण के दौरान आहतगण सहित सभी आवश्यक साक्षीगण के बयान न्यायालय के समक्ष करवाये गये जिस आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया गया। अभियोजन की और से न्यायालय में तर्क किया गया कि आरोपी द्वारा अन्य आरोपियों से मिलकर सामूहिक नरसंहार करने के आशय से अपराध किया हैं, अतः ऐसे आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किया जाना चाहिए। अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए अपर सत्र न्यायाधीश, मनासा, श्री अखिलेश कुमार धाकड द्वारा आरोपी गमेर पिता मोतीलाल मीणा, उम्र-50 वर्ष, निवासी-ग्राम बुज, थाना रामपुरा, जिला नीमच को धारा 302/149 भादवि (एकमत होकर हत्या करना) में आजीवन कारावास तथा 1000रू जुर्माना, धारा 307/149 भादवि (एकमत होकर हत्या का प्रयास करना) में 03-03 वर्ष का कठोर कारावास तथा 500-500रू जुर्माना तथा धारा 148 भादवि (घातक हथियारों से हमला करना) में 01 वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया गया। न्यायालय में शासन की ओर से श्री जगदीश चौहान, अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा पेरवी की गई।