युवा उधमियों से स्वारोजगार स्थापित करने हेतु आवेदन आमंत्रित
Neemuch 27-04-2018 Regional
रिपोर्ट- जिला जनसम्पर्क
नीमच । म.प्र. द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों को मुख्यमंत्री युवा उध्ामी योजना के तहत स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिए 10 लाख से एक करोड तक के ऋण आवेदन आमंत्रित किए गए है। उक्त परियोजना लागत पर 15 प्रतिशत एवं अधिकतम 12 लाख रूपये अनुदान देय है। आवेदन 20 मई 2018 तक प्रस्तुत किए जा सकते है। आवेदक अनुसूचित जनजाति वर्ग का होकर आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य हो, आवेदक दसवी उत्तीर्ण, जाति प्रमाण पत्र स्थाई अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रमाणित, मूल निवासी, राशनकार्ड, वोटर आईडी, आधार कार्ड, दो पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ्स आवेदन के साथ प्रस्तुत करना है। आवेदक की आयु सीमा का बंधन नही है।
इसी तरह मुख्यमंत्री स्वपरोजगार योजना तहत 50 हजार से 10 लाख रूपये तक का ऋण आवेदन आमंत्रित है। उक्त् योजना में परियोजना लागत पर 30 प्रतिशत एवं अधिकतम 2 लाख रूपये का अनुदान देय है। मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना तहत 50 हजार रूपये तक का ऋण आवेदन आमंत्रित है। इस योजना में 15 हजार रूपये परियोजना लागत पर अनुदान देय है। मुख्यमंत्री स्वेरोजगार योजना एवं मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना में आवेदक की आय सीमा 45 हजार रूपये निर्धारित है। विस्त़ृत जानकारी जिला संयोजक जनजाति कल्यारण कार्यालय से कार्यालयीन समय में प्राप्ति की जा सकती है।