50 साल के अधेड़ दुष्कर्मी को 21 साल की जेल, 28 दिन में आया कोर्ट का फैसला
Aagar 26-08-2018 Regional
पिछले माह सात साल की मासूम से दुष्कर्म के मामले में स्थानीय अदालत ने एक व्यक्ति को शनिवार को 21 साल के सश्रम कारावास की सजा और 2500 रुपए जुर्माना भी लगाया है। घटना के 28 दिन के अंदर सजा मुकर्रर कर दी गई है....
रिपोर्ट- ब्यूरों डेस्क
आगर मालवा। पिपलोनकलां गांव में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विधि सक्सेना की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए अधेड़ दुष्कर्मी नारायण माली उम्र 50 वर्ष को भादंवि की धारा 376-एबी में 21 साल के सश्रम कारावास की सजा और एक हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है। लोक अभियोजक देवेन्द्र कुमार मीना ने बताया कि इसके अलावा, अदालत ने उसे भादंवि की धारा 354-ए में तीन वर्ष का सश्रम कारावास और 500 रुपये अर्थदण्ड तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 3-ए/4 में आठ वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1,000 रुपये के अर्थदण्ड तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 5-एम/6 में 11 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा भी सुनाई है। उन्होंने कहा कि ये सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
मीना ने बताया कि आगर मालवा जिले के पिपलोनकलां गांव में 29 जुलाई को दुष्कर्मी नारायण माली ने सात वर्षीय बालिका से दुष्कर्म किया था। वह अपने पान की दुकान पर बिस्कुट लेने आई बच्ची को दुकान के अन्दर ले जाकर दुष्कर्म कर रहा था। इसी दौरान दुकान पर पहुंचे एक अन्य व्यक्ति ने उसे देख लिया था, जिससे घटना का खुलासा हुआ था।
उन्होंने कहा कि इस मामले में घटना के मात्र पांचवें दिन पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया था तथा अदालत ने 10 दिन सुनवाई कर अपना फैसला सुनाया है। यह फैसला घटना के 28 वें दिन में आया है।
मीना ने बताया कि आगर मालवा जिले के पिपलोनकलां गांव में 29 जुलाई को दुष्कर्मी नारायण माली ने सात वर्षीय बालिका से दुष्कर्म किया था। वह अपने पान की दुकान पर बिस्कुट लेने आई बच्ची को दुकान के अन्दर ले जाकर दुष्कर्म कर रहा था। इसी दौरान दुकान पर पहुंचे एक अन्य व्यक्ति ने उसे देख लिया था, जिससे घटना का खुलासा हुआ था।
उन्होंने कहा कि इस मामले में घटना के मात्र पांचवें दिन पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया था तथा अदालत ने 10 दिन सुनवाई कर अपना फैसला सुनाया है। यह फैसला घटना के 28 वें दिन में आया है।