10 वर्ष पूर्व मण्डी सचिव के साथ मारपीट करने वाले 04 आरोपियों कारावास
श्री नरेन्द्र कुमार भण्डारी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा 04 आरापियां को मण्डी सचिव के साथ मारपीट करने के आरोप का दोषी पाते हुए न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 500-500रू. जुर्माने से दण्डित किया।
रिपोर्ट-रितेश कुमार सोमपुरा
नीमच। जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री आर. आर. चौधरी द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 10 वर्ष पुरानी होकर दिनांक 08.07.2008 की दिन के 11ः00 बजे कृषि उपज मण्डी, नीमच की हैं। मण्डी सचिव कैलाशनाथ सिकरवार अन्य कर्मचारियों के साथ मण्डी निरीक्षण कर रहे थे तब निरीक्षण के दौरान किसानों की पर्ची चैक करने के दौरान गायत्री ट्रेडिंग कंपनी, नीमच के ऐजेन्ट सद्दाम, जगदीश, धनश्याम व राजेश द्वारा बताया गया कि पर्ची उनके पास हैं और उन्होने माल आड़त में बेचा हैं, जिसका फायदा वह स्वयं उठायेगें। इस पर मण्डी सचिव ने कहा कि आड़त प्रथा बंद हो गई हैं और वह पर्चा लेकर कार्यालय की तरफ जाने लगे तो चारों आरोपी ऐजेन्ट पर्चियों को छिनने का प्रयास कर मण्डी सचिव के साथ मारपीट करने लगे, तब अन्य कर्मचारी जितेन्द्र, रामलखन, विजयसिंह व उद्ेश्य कुमार ने बीच-बचाव किया। मण्डी सचिव ने चारो आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट पुलिस थाना बघाना पर की जिस पर से अपराध क्रमांक 191/2008, धारा 323/34 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया तथा विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
न्यायालय में विचारण के दौरान फरियादी मण्डी सचिव, बीच-बचाव करने वाले साक्षियों सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान न्यायालय में कराकर आरोपीगण के विरूद्ध अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराया गया। श्री नरेन्द्र कुमार भण्डारी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा आरोपीगण (1) राजेश पिता जगदीश प्रसाद शर्मा, उम्र-48 वर्ष, निवासी-बंगला नं. 35, नीमच, (2) जगदीश पिता लक्ष्मण गायरी, उम्र-40 वर्ष, निवासी-ग्राम धनेरियाकलां जिला नीमच, (3) घनश्याम पिता ओमप्रकाश शर्मा, उम्र-35 वर्ष, निवासी-बंगला नं. 7, जिला नीमच तथा (4) सद्दान पिता मोईउद्दीन मंसुरी, उम्र-32 वर्ष, निवासी-मुजावर मोहल्ला, जिला नीमच को धारा 323/34 भादवि (एकमत होकर मारपीट करना) में न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 500-500रू. जुर्माने से दण्डित किया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी श्री आकाश यादव, एडीपीओ द्वारा की गई।