निर्वाचन व्‍यय लेखे के अनुरक्षण्‍ा में असफलता निर्वाचन अपराध है, निर्वाचन व्‍यय निगरानी के नोडल अधिकारियों का प्राशिक्षण सम्‍पन्‍न

Neemuch 31-08-2018 Regional

रिपोर्ट- जिला जनसम्पर्क डेस्क-

नीमच। निर्वाचन व्‍यय लेखे के अनुरक्षण में असफल्‍ता भारतीय दण्‍ड संहिता की धारा 171 झ के अधीन एक निर्वाचन अपराध है। निर्धारित सीमा में अनुज्ञेय व्‍यय यथा प्रचार संबधी सभा, रैली, जुलूस, बेनर, पोस्‍टर, वावहन प्रिन्‍ट व इलेक्‍ट्रानिक मीडिया आदि पर व्‍यय, ऐसे व्‍यय जो विधि के अधिन अनुमति प्राप्‍त नही यथा मतदाताओं को रिश्‍वत, शराब वस्‍त्र आदि का विवरण जो निर्वाचन अपराध व भ्रष्‍ट आचरण है। यह जानकारी डॉ.राजेश पाटीदार ने शुक्रवार को कलेक्‍टोरेट सभाकक्ष नीमच में निर्वाचन व्‍यय निगरानी के नोडल अधिकारियों के प्रशिक्षण में दी गई। इस मौके पर अपर कलेक्‍टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विनयकुमार धोका एवं अन्‍य जिला अधिकारी भी उपस्थित थे।

        प्रशिक्षण में बताया गया कि निर्वाचन व्‍ययों की निगरानी हेतु नोडल अधिकारी विभागवार नियुक्‍त किए गए है। पुलिस, आयकर विभाग, वाणिज्‍यक कर आबकारी विभाग, लीडबैाक मेनेजर, परिवहन विभाग, दूरनसंचार विभाग, रेल्‍वे विभाग, जनसम्‍पर्क विभाग, विधुत विभाग के नोडल अधिकारियों के निर्वाचन व्‍यय निगरानी हेतु दायित्‍व एंव रिर्पोटिंग आदि के बारे में पावरप्रजेन्‍टेशन के माध्‍यम से विस्‍तार से प्रशिक्षण दिया गया । सभी नोडल अधिकारियों को निर्देश्शित किया गया की वे निर्वाचन अवधि में सभी अभ्‍यर्थियों के निर्वाचन व्‍यय पर कडी निगरानी रखें और व्‍यय संबंधी जानकारी की रिर्पोट जिला निर्वाचन कार्यालय,आर ओ, और निर्वाचन व्‍यय लेखा दल को प्रदान करें।