4,50,000रू. के जेवर चोरी करने वाले दो आरोपियों को 02-02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं जुर्माना
श्री वंदन मेहता, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, नीमच द्वारा 02 आरोपियों को लगभग 4,50,000रू. के जेवर चोरी करने के आरोप का दोषी पाते हुए 02-02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500-500रू. जुर्माने से दण्डित किया......
रिपोर्ट- रितेश कुमार सोमपुरा-
नीमच। अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ रितेश कुमार सोमपुरा द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना दिनांक 28.04.2017 की हैं जब फरियादी कनकमल परिवार सहित रात्री के समय वैवाहिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने अग्रसेन भवन, नीमच गया हुआ था। जब वह लगभग रात्री 10ः00 बजे मकान नं. 17, शिक्षक कॉलोनी, नीमच स्थित घर वापस आया, तब उसके घर का ताला टूटा हुआ था तथा घर के अंदर रखी अलमारी में से लगभग 4,50,000रू. कींमत के सोने व चॉदी के कींमती जेवर चोरी हो गये थे, फरियादी ने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना नीमच केंट पर की, जिस पर से अपराध क्रमांक 205/2017, धारा 457, 380 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। पुलिस नीमच केंट द्वारा सी.सी.टी.वी. फुटेज एवं मोबाईल टावर लोकेशन के आधार पर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे चोरी के जेवर एवं कुछ जेवर आरोपियों ने बेच दिये थे वह रूपये जप्त कर शेष विवेचना पूर्ण कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
न्यायालय में विचारण के दौरान फरियादी कनकमल, विवेचक एस. आई. वी.डी. जोशी सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान न्यायालय में कराकर अपराध को प्रमाणित कराया गया। दण्ड के प्रश्न पर अभियोजन की ओर से तर्क दिया गया कि आरोपीगण द्वारा रात को घर का ताला तोड़कर सोने-चॉदी के कींमती जेवर की चोरी की हैं जो कि गंभीर अपराध हैं तथा वर्तमान में तेजी से बढती चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाये जाने हेतू आरोपीगण को कठोर दण्ड से दण्डित किया जाना चाहिए। अभियोजन के तर्कां से सहमत होकर श्री वंदन मेहता, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, नीमच द्वारा आरोपी (1) सत्तु उर्फ सत्यनारायण उर्फ संजय पिता गोपाल सोनी, उम्र-39 वर्ष, निवासी-हमिरगढ, जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) तथा (2) बबलू उर्फ रोहित उर्फ राजेश पिता थावरसिंह बारिया, उम्र-29 वर्ष, निवासी-खरडुबडी थाना कोतवाली जिला झाबुआ को धारा457, 380 भादवि (रात्री को घर में घुसकर चोरी करना) में 02-02 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 500-500रू. के जुर्माने से दण्डित किया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी श्री आर. आर. चौधरी, डीपीओ द्वारा की गई।