700 लीटर नीला केरोसिन अवैध रूप से कब्जे में रखने वाले को 06 माह का सश्रम कारावास एवं जुर्माना
Neemuch 03-09-2018 Regional
श्री नरेन्द्र कुमार भण्डारी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा एक आरोपी को अवैध रूप से 700 लीटर सरकारी नीला केरोसिन अपने कब्जे में रखने के आरोप का दोषी पाते हुए 06 माह का सश्रम कारावास एवं 1,000रू. जुर्माने से दण्डित किया.....
रिपोर्ट- रितेश कुमार सोमपुरा-
नीमच। अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ रितेश कुमार सोमपुरा द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 09 वर्ष पुरानी होकर दिनांक 18.09.2009 की हैं। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी आर. एस. दिवाकर को मिली सूचना के आधार पर उनके द्वारा दोपहर के 04ः50 बजे गोपी भवन, चतुर्भुज धर्मशाला नीमच की जॉच किये जाने पर मिठाई बनाने वाले गोडाउन के पास के कमरे में चार ड्रम में लगभग 700 लीटर नीला केरोसिन, एक केरोसिन निकालने वाली मशीन तथा एक पुराना जनरेटर रखा हुआ था। गोपी मिष्ठान भण्डार, नीमच के संचालक राजेश सैनी के कब्जे वाले गोडाउन में अवैध नीला केरोसिन पाया गया, यह म.प्र. केरोसिन (उपभोग पर निर्बधन और अधिकतम कीमत नियंत्रण) आदेश 1993 की कण्डिका 3 व 4 का उल्लघन हैं जो कि धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत दण्डनीय होने से थाना नीमच केंट पर आवेदन दिया गया जिस पर से अपराध क्रमांक 601/2009 पंजीबद्ध किया गया तथा विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
न्यायालय में विचारण के दौरान कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, पंच साक्षी मनीष कौशल सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान न्यायालय में कराकर अपराध प्रमाणित कराया गया। दण्ड के प्रश्न पर अभियोजन की ओर से तर्क दिया गया कि सब्सीडी मूल्य पर जो केरोसिन गरीब-जरूरतमंद जनता के उपयोग हेतू भेजा जाता हैं, आरोपी द्वारा उसको अवैध उपभोग हेतू अपने कब्जे में रखा, इसलिए आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किया जाना चाहिए। अभियोजन के तर्को से सहमत होकरश्री नरेन्द्र कुमार भण्डारी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमचद्वारा आरोपी राजेश पिता राधेश्याम सैनी, उम्र-47 वर्ष, निवासी-गोपी भवन, तीलक मार्ग, जिला नीमच को धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में 06 माह का सश्रम कारावास एवं 1000रू जुमार्ने से दण्डित किया।न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी श्री आकाश यादव, एडीपीओ द्वारा की गई।