नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 17 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10,000रू. जुर्माना

Neemuch 07-09-2018 Regional

श्री जसवंत सिंह यादव, अपर सत्र न्यायाधीश, नीमच द्वारा एक आरोपी नाबालिक 16 वर्ष की नाबालिग का अपहरण करके उसको धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप का दोषी पाते हुए 17 वर्ष के सश्रम कारावास एवं कुल 10,000रू. के जुर्माने से दण्डित किया.....

रिपोर्ट- रितेश कुमार सोमपुरा-

नीमच। जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री आर. आर. चौधरी द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग दो वर्ष पुरानी होकर दिनांक 20.08.2016 की हैं। प्रतापगढ़ (राजस्थान) निवासी फरियादीया जिसकी दो पुत्रीया तथा एक पुत्र हैं वह उनके साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने के लिए मुह बोले भाई लखन के घर ग्राम-जावी गये थे। रात्री के लगभग 8 बजे लाईट चले जाने से 16 वर्षीय नाबालिग घर के बाहर निकली थी जो काफी समय बीत जाने के बाद भी वापस नही लौटी तो, नाबालिग की माता व परिवार के सदस्यों ने नाबालिग को आस-पास और रिश्तेदारी में तलाश किया परंतु उसका कोई पता नही चला तब उसके द्वारा शंका के आधार पर आरोपी के विरूद्ध पुलिस थाना नीमच सिटी में रिपोर्ट लिखाई, जिसे अपराध क्रमांक 449/16, धारा 363 भादवि में पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पुलिस नीमच सिटी द्वारा विवेचना के दौरान लगभग 1 वर्ष पश्चात् दिनांक 10.11.2017 को नाबालिग को ग्राम-ओरंगपुरा, जिला-इंदौर से दस्तयाब किया गया, नाबालिग द्वारा बताया गया कि आरोपी उसको बहला-फुसलाकर ग्राम जावी से ग्राम ओरंगपुरा ले गया, जहा पर उसको धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। नाबालिग का मेडिकल किये जाने के बाद प्रकरण में धारा 366, 376 भादवि तथा धारा 5(एल)/6 पॉक्सों एक्ट का ईजाफा कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।                                                                                                                            चित्र- पुलिस हिरासत में अरोपी

अभियोजन पक्ष द्वारा 16 वर्षीय नाबालिग पीड़िता, उसकी माता, पीड़िता के साथ दुष्कर्म हुआ यह प्रमाणित कराने के लिए उसका मेडिकल करने वाले डॉक्टर तथा पीडिता को नाबालिक प्रमाणित करने के लिए स्कॉलर रजिस्टर प्रस्तुत करने वाले अध्यापक सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान न्यायालय में कराकर आरोपी के विरूद्ध अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराया गया। दण्ड के प्रश्न पर अभियोजन की ओर से तर्क रखा गया कि आरोपी द्वारा नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपहरण करके डरा धमकाकर लगभग 1 वर्ष तक उसके साथ दुष्कर्म किया हैं, अतः आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किया जाये। अभियोजन के तर्को से सहमत होकर श्री जसवंत सिंह यादव, पॉक्सो एक्ट के विशेष अपर सत्र न्यायाधीश, नीमच द्वारा आरोपी कन्हैयालाल पिता राधेश्याम नायक, उम्र-27 वर्ष, निवासी-ग्राम राजपुरिया, जिला नीमच को धारा 363 भादवि (अपहरण करना) में 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 2,000रू. जुर्माना, धारा 366 भादवि (दुष्कर्म करने के लिये अपहरण करना) में 04 वर्ष का सश्रम कारावास व 3,000रू. जुर्माना तथा धारा 5(एल)/6 पॉक्सो एक्ट (अव्यस्क के साथ दुष्कर्म करना) में 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 5,000रू. जुर्माना, इस प्रकार आरोपी को कुल 17 वर्ष के सश्रम कारावास व 10,000रू. जुर्माने से दण्डित किया गया तथा जुर्माने की राशि 10,000रू. पीड़िता को प्रतिकर के रूप में प्रदान करने का आदेश दिया गया। प्रकरण में धारा 376 भादवि एवं धारा 5(एल)/6 पॉक्सो एक्ट के अपराध एवं दण्ड की प्रकृति एक समान होने से धारा 5(एल)/6 पॉक्सो एक्ट में आरोपी को दण्डित किया गया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री आर. आर. चौधरी द्वारा की गई। सहयोग आरक्षक 87 छगनलाल किया गया।