नकली होलमार्क वाला खाद्य तेल आरोपी को सुपुर्दगी पर देने का आवेदन खारिज
श्री मनोज कुमार राठी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा एक आरोपी, जिस पर नकली होलमार्क वाला खाद्य तेल विक्रय किये जाने का आरोप था, उसका खाद्य तेल पुलिस द्वारा जप्त किया गया, उस खाद्य तेल को सुपुर्दगी पर प्राप्त किये जाने का आवेदन अभियोजन द्वारा विरोध करने पर खारिज किया गया......
रिपोर्ट- रितेश कुमार सोमपुरा
नीमच। अभियोजन मीड़िया सेल प्रभारी एडीपीओ रितेश कुमार सोमपुरा द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 07.09.2018 को ए-टू-झेड एण्टी प्रायवेसी लिमिटेड के विजलेंस ऑफिसर नरेन्द्र पुरेचा द्वारा दी गई सूचना के आधार पर पुलिस बघाना द्वारा आर्शिवाद ट्रेडिंग कंपनी के गोदाम पर छापा मारकर नकली होलमार्क वाला 127 टीन रूपजी उत्कृष्ट उत्पादन सुपर राजकोट डबल फिर्ल्टस मुंगफली खाद्य तेल तथा 1775 खाली पेंकिग कार्टून को जप्त कर अपराध क्रमांक 219/18, धारा 420 भादवि एवं धारा 51, 63 कॉपीराईट एक्ट, 1957 का पंजीबद्ध किया था। आर्शिवाद ट्रेडिंग कंपनी के प्रोपरईटर आरोपी सुशील कुमार पिता मूलचंद सिंहल, उम्र-54, निवासी-बंगला नं. 18, नीमच ने उक्त जप्तशुदा तेल व कार्टून को प्राप्त करने के लिए न्यायालय में सुपुर्दगी आवेदन लगाया था।
अभियोजन पक्ष की ओर से श्री विवेक सोमानी, एडीपीओ द्वारा न्यायालय के समक्ष आरोपी द्वारा प्रस्तुत आवेदन का मौखिक में विरोध करते हुए तर्क रखे गये कि जप्तशुदा तेल सेंपल जॉच हेतु भेजे गये हैं तथा यदि जप्तशुदा तेल को आरोपी को सुपुर्दगी पर दिये जाने पर खुर्द-बुर्द (संपत्ति दी जाने पर उसको नष्ट या खराब कर देना) कर सकता है। अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए श्री मनोज कुमार राठी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा आरोपी द्वारा प्रस्तुत सुपुर्दगी आवेदन को खारिज कर दिया।