गुमटी हटाने के विवाद को लेकर गाली-गलौच कर मारपीट करने वाले 03 आरोपियों पर जुर्माना
Neemuch 19-11-2018 Regional
श्री धर्म कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा तीन आरापियों को गुमटी हटाने के विवाद को लेकर दो व्यक्तियों के साथ मारपीट करने का दोषी पाकर कुल 1,200-1,200रू. के जुर्माने से दण्डित किया......
रिपोर्ट- रितेश कुमार सोमपुरा
मनासा। जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री आर. आर. चौधरी द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 05 वर्ष पुरानी होकर दिनांक 02.10.2013 दिन के 01ः30 बजे ग्राम बर्डिया, तहसील मनासा, जिला नीमच की हैं। फरियादी मन्नालाल उसकी गुमटी पर सुतारी कार्य कर रहा था, तभी वहॉ पर 04 आरोपीगण आये और फरियादी को मॉ-बहन की अश्लील नंगी गालिया देते हुए बोले की यहॉ से गुमटी क्यों नही हटा रहा हैं, ऐसा बोलकर चारों फरियादी के साथ लठ्ठ व लात-घूसों से मारपीट करने लगे, फरियादी के लडके सुनील ने बीच-बचाव किया तो चारों आरोपियों ने उसके साथ भी मारपीट करी। घटना स्थल पर मौजूद ओमप्रकाश व कचरूलाल ने बीच-बचाव किया। फरियादी ने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना मनासा पर की, जिस पर से अपराध क्रमांक 405/2013, धारा 323/34, 294 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। पुलिस मनासा द्वारा दोनो आहतगण का मेडिकल कराने के बाद शेष विवेचना पूर्ण कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान एक आरोपी बगदीराम गायरी की मृत्यु हो जाने से शेष 03 आरोपीयो का विचारण न्यायालय में चला।
अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में विचारण के दौरान फरियादी, आहत, चश्मदीद सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर आरोपीगण द्वारा गाली-गलौच व मारपीट किये जाने के अपराध को संदेह से परे प्रमाणित किया गया। श्री धर्म कुमार, न्यायिक दण्डिधिकारी प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा आरोपीगण (1) प्रभुलाल पिता बगदीराम गायरी, उम्र-31 वर्ष, (2) प्रहलाद पिता बगदीराम गायरी, उम्र-35 वर्ष एवं (3) सुंदरलाल पिता बगदीराम गायरी, उम्र-27 वर्ष, सभी निवासी-ग्राम बर्डिया, तहसील-मनासा, जिला-नीमच को धारा 323/34 भादवि (एकमत होकर मारपीट करना) एवं धारा 294 भादवि (अश्लील गालिया देना) के अंतर्गत कुल 1,200-1,200रू. के जुर्माने से दण्डित किया गया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी श्री अरविंद सिंह, ए.डी.पी.ओ. द्वारा की गई।