लापरवाहीपूर्वक कार चलाकर टक्कर मारने वाले आरोपी को सजा व जुर्माना

Neemuch 23-11-2018 Regional

श्री मनोज कुमार राठी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा एक लापरवाहीपूर्वक कार चलाकर टक्कर मारने वाले आरोपी को न्यायालय उठने तक के कारावास एवं कुल 7000रू. के जुर्माने से दण्डित किया......
 
रिपोर्ट- रितेश कुमार सोमपुरा....
 
नीमच। अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी ए.डी.पी.ओ. रितेश कुमार सोमपुरा द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 06 वर्ष पुरानी होकर दिनांक 26.12.2012 की सुबह 6 बजे अशोक अरोरा कृषि फार्म के पास, ग्राम भाटखेडा की हैं। फरियादी फीकाराम जैन साध्वी सूर्यकिरण महाराज के साथ चलने वाले वाहन में ड्राईवरी करता हैं तथा घटना दिनांक को वह जैन साध्वी के संघ के पिछे-पिछे वाहन धीरे-धीरे चला रहा था कि, पिछे से आरोपी मारूती आर्टीका एम.पी. 09 टी 17 युबी वीआईडी को लापरवाहीपूर्वक तेजगती से चलाकर फरियादी के वाहन को टक्कर मारकर वहां से भाग गया। टक्कर से फरियादी फीकाराम, अरूणा महाराज, विजयकुमार, आध्या, कुशाग्र, शुभद्रा, अलका व मीना घायल हो गये व सभी को उपचार हेतू अस्पताल पहुॅचाया गया। फरियादी फीकाराम ने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना बघाना पर करी, जिस पर से अपराध क्रमांक 283/2012, धारा 279, 337, 338 का पंजीबद्ध किया गया। पुलिस बघाना द्वारा विवेचना पूर्ण कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया। 
अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में विचारण के दौरान फरियादी, आहतगण, चश्मदीद सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर अपराध को संदेह से परे प्रमाणित किया गया। श्री मनोज कुमार राठी, न्यायिक दण्डिधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा लापरवाह आरोपी ड्राईवर सरवर पिता जुल्फीकार मेवाती, उम्र-29 वर्ष, निवासी-इन्द्रा कॉलोनी, जिलस-मन्दसौर को धारा 279, 337, 339 भादवि (तेजगती से लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर टक्कर मारकर साधारण व गंभीर चोट पॅहुचाना) में न्यायालय उठने तक के कारावास एवं कुल 7000रू के जुर्माने से दण्डित किया गया, साथ ही जुर्माने को प्रतिकर के रूप में सभी घायलों को प्रदान करने का आदेश भी पारित किया। प्रकरण में शासन की और से पैरवी श्री विवेक सोमानी, ए.डी.पी.ओ. द्वारा की गई।