निर्वाचन आयोग के निर्देश- प्रिन्ट मीडिया में दिये जा रहे विज्ञापनो का पूर्व प्रमाणन जरूरी
Neemuch 23-11-2018 Regional
रिपोर्ट- जिला जनसम्पर्क डेस्क.....
नीमच। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अभ्यर्थियों द्वारा प्रिन्टज मीडिया समाचार पत्रों में दिये जा रहे विज्ञापनों को 27 व 28 नवम्बर 2018 को प्रकाशन के पूर्व प्रमाणन करवाना अनिवार्य है, जो अभ्याञर्थी 27 व 28 नवम्बरर को समाचार पत्रों में विज्ञापन देना चाहते है, वे जिला स्तारीय एम.सी.एम.सी. को निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुात कर, पूर्व प्रमाणन अवश्य करवाये।
बगैर पूर्व प्रमाणन के उक्तय तिथियों में समाचार पत्रों, प्रिन्ट मीडिया में अभ्युर्थी द्वारा विज्ञापन प्रकाशित नहीं करवाये जा सकेंगे। साथ ही मतदान के 48 घण्टेो पूर्व अर्थात 26 नवम्बर 2018 को शाम 5 बजे से इलेक्ट्रा निक मीडिया में प्रचार एवं विज्ञापनो का प्रसारण नही किया जा सकेगा।