माननीय उच्च न्यायालय ने मोगिया जाति को माना अनुसूचित जाति
रिपोर्ट- जिला जनसम्पर्क डेस्क......
नीमच- संयुक्त कलेक्टर श्री व्ही.के.सिंह ने बताया कि श्री परमानन्द मोगिया पटवारी भर्ती परीक्षा में नीमच में चयनित हुए थे। जिसमें परमानन्द द्वारा अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था। स्थानीय जॉच समिति द्वारा तथ्यों के आधार पर जॉच की जिसमे पाया कि श्री परमानद द्वारा विधालय के रेकार्ड अनुसार अनुसूचित जाति के आधार पर छात्रवृति एवं अन्य सुविधाओं का लाभ प्राप्त किया था। इस आधार पर समिति के द्वारा श्री परमानंद को अनुसूचित जनजाति न मानते हुए, अनुसूचित जाति का माना तथा उक्त जवाब को माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया। जिसके आधार पर न्यायालय द्वारा श्री परमानंद की याचिका क्रमांक- w.p.17911/2018 को खारिज करते हुए आदेश प्रदाय किया कि श्री परमानंद को अनुसूचित जाति का मानते हुए वे स्वंय इसके विरूद्ध जाति निर्धारण हेतु बनी हाईकास्ट स्ट्रक्चर समिति में प्रस्तुत करें।