न्यायालय का आदेश न मानने वाले आरोपी को सजा व जुर्माना
Neemuch 24-11-2018 Regional
श्री नरेन्द्र कुमार भण्डारी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा एक आरोपी को सुपुर्दगी पर सौपी गई कुर्क सम्पत्ति को न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करके, उसको न्यायालय में प्रस्तुत नहीं करने के आरोप का दोषी पाकर न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 500रू जुर्माने से दण्डित किया गया.....
रिपोर्ट- रितेश कुमार सोमपुरा....
नीमच। अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी ए.डी.पी.ओ. रितेश कुमार सोमपुरा द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि नारायणदास विरूद्ध रामनारायण के सिविल वाद में मद्यून रामनारायण के विरूद्ध व डिक्रीदार नारायण के पक्ष में 29935रू की डिक्री पारित की, जिसकी वसूली के लिए डिक्रीदार नारायण ने न्यायालय में आवेदन पेश किया था, जिस पर से चले बजावरी प्रकरण में न्यायालय द्वारा उक्त रकम की वसूली की कार्यवाही का आदेश किया। न्यायालय के पालन में न्यायालय के कर्मचारी द्वारा आरोपी रामनारायण से ग्राम-पिराना स्थित उसके घर से दिनांक 14.10.2011 को सोयाबीन को कुर्क कर उसको इस शर्त पर सुपुर्दगी पर दिया कि न्यायालय के द्वारा आदेश करने पर सोयाबीन को न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा। इसके पश्चात् न्यायालय द्वारा आरोपी रामनारायण को कुर्क सोयाबिन को न्यायालय में प्रस्तुत करने का नोटिस देने के बावजूद भी उसके द्वारा संपत्ति को न्यायालय में प्रस्तुत नही करके न्यायालय के आदेश का पालन नही किया, जिस कारण उसके विरूद्ध पुलिस थाना जीरन में अपराध क्रमांक 56/2012, धारा 406 भादवि के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना उपरांत पुलिस जीरन द्वारा चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
अभियोजन पक्ष की ओर से अपराध को प्रमाणित किये जाने हेतु आरोपी पर नोटिस तामिल कराने वाले न्यायालय के कर्मचारी सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान न्यायालय में कराकर, अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराया गया। श्री नरेन्द्र कुमार भण्डारी, न्यायिक दण्डिधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा आरोपी रामनारायण पिता रतनलाल गूंजा, उम्र-42 वर्ष, निवासी-ग्राम पिराना, तहसील-जीरन, जिला-नीमच को धारा 406 भादवि (अमानत में खयानत करना) के अंतर्गत न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 500रू. जुर्माने से दण्डित किया। न्यायालय में शासन की ओर से श्रीमती किर्ती शर्मा, एडीपीओ द्वारा पैरवी की गई।