वन नेशन वन राशन कार्ड व्यवस्था के तहत सभी पात्र हितग्राहियों के डाटाबेस में आधार सीडिंग करवाने के निर्देश
रिपोर्ट- जिला जनसम्पर्क डेस्क...
नीमच। भारत सरकार द्वारा वन नेशन वन राशन कार्ड व्यवस्था अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 अन्तर्गत सम्मिलित समस्त पात्र हितग्राहियों के डाटाबेस में आधार सीडिंग के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए 31 जुलाई 2020 तक पूर्ण करवाने के निर्देश दिए गए है।
कलेक्टर श्री जितेन्द्र सिंह राजे ने सभी सीएमओ व सीईओ जनपद को निर्देश दिए है, कि उचित मूल्य दुकान पर लगाई गई पीओएस मशीन में पात्र हितग्राहियों के आधार नम्बर दर्ज करने एवं संशोधन की सुविधा उपलब्ध है। आधार नम्बर दर्ज करने के साथ-साथ eKYC भी किए जा सकेंगे। वर्तमान में सम्मिलित हितग्राहियों में से जिन हितग्राहियों के डाटाबेस में आधार नम्बर दर्ज नहीं है, ऐसे हितग्राहियों के नाम, पता, समग्र आईडी, संलग्न दुकान का नाम आदि की जानकारी DSOUSo login एनआईसी द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। उक्त आधार विहीन हितग्राहियों का प्रिन्ट दुकानवार निकाला जाकर दुकानों के विक्रेताओं को उपलब्ध कराया जाए। दुकान के विक्रेता द्वारा सूची में उल्लेखित आधारविहीन हितग्राहियों को माह जून 2020 के राशन वितरण के समय सभी हितग्राहियों के आधार पर नम्बर उपलब्ध कराने हेतु अवगत कराया जाए तथा आधार नम्बर प्राप्त कर डाटाबेस में पीओएस मशीन के माध्यम दर्ज किए जाए।
सभी हितग्राहियों से माह जुलाई 2020 में आधार नम्बर प्राप्त किए जाएगें एवं पीओएस मशीन के माध्यम से डाटाबेस में आधार पर नम्बर दर्ज किए जाएंगें । आधार नम्बर सीड होने पर ही राशन वितरण किया जाएगा। जिन हितग्राहियों द्वारा 31 जुलाई 2020 तक आधार नम्बर उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे, उनको माह अगस्त 2020 में आधार नम्बर उपलब्ध कराने पर ही दोनो माह का राशन वितरण किया जा सकेगा। बीमार, निःशक्तजन, वृद्ध एवं बच्चों के आधार सीडिंग की कार्यवाही ग्राम स्तर, घर पर जाकर माह की 22 से जून 2020 तक कराई जाएगी।
विगत 6 माह से राशन प्राप्त न करने वाले हितग्राहियों का सत्यापन उपरांत विलोपन:- विगत 6 माह में 7.84 लाख परिवारों के 25.87 लाख हितग्राही ऐसे है, जिनके द्वारा विगत 6 माह में उचित मूल्य दुकान से राशन प्राप्त नहीं किया गया है । इन हितग्राहियों के अस्तित्व में होने की संभावना नहीं है। उक्त हितग्राहियों की सूची पृथक से उपलब्ध कराई जाएगी, इनमें से जिन हितग्राहियों को पीओएस मशीन के माध्यम से राशन वितरण न हो पाने के कारण 6 माह से राशन वितरण ने करने वाले की सूची में सम्मिलित किय गया ऐसे हितग्राहियों का मौके पर जाकर सत्यापन किया जावे एवं सत्यापन में परिवार उपलब्ध होने पर उनके भी आधार नम्बर पोर्टल पर दर्ज कराए कराये जावें ।
अस्तित्वहीन, अपात्र परिवारों, हितग्राहियो को 10 जुलाई 2020 तक कलेक्टर के अनुमोदन से अस्थाई रूप से पोर्टल से विलोपित किया जाए । उक्तानुसार परिवार यदि पुनः अपने आधार नम्बर उपलब्ध कराता है, तो उसे संचालक, खाद्य भोपाल की अनुमति से पुनः जोड़ा जाकर उनकी शेष पात्रतानुसार राशन का प्रदाय किया जा सकेगा।
बगैर आधार नम्बर वाले हितग्राहियों का पंजीयन:- प्रदेश में आधार पंजीयन हेतु कुल 2,309 केन्द्र संचालित है, आधार पंजीयन केन्द्रों के नाम एवं पता संबंधित दुकान के विक्रेताओं को भी उपलब्ध कराए गये है, ताकि हिग्राहियों को पंजीयन केन्द्र की जानकारी उपलब्ध कराई जा सकें। NFSA अन्तर्गत सम्मिलित पात्र हितग्राहियों में से जिनके द्वारा अभी तक आधार नम्बर हेतु पंजीयन नहीं कराया गया है उनका पंजीयन ग्राम पंचायत, सचिव, रोजगार सहायक एवं नगरीय निकाय द्वारा अधिकृत कर्मचारी के माध्यम से कराया जाए । ऐसे हितग्राहियो के आधार नम्बर प्राप्त होने पर प्रक्रियानुसार आधार नम्बर दर्ज किये जाएंगें।
कलेक्टर श्री राजे ने निर्देशित किया है, कि उपरोक्तानुसार जारी निर्देशों के तहत वन नेशन वन राशन कार्ड व्यवस्था के तहत पात्र हितग्राहियों के डाटाबेस मे आधार सीडिंग निर्धारित समयावधि में सर्वोच्च प्राथमिकता से पूर्ण कराना सुनिश्चित करें, जिससे जिले को Additional Borrowing की अनुमति प्राप्त हो सकें।