मिथ्याछाप ड्रिकिंग वाटर पाये जाने पर तीन लाख रूपये की शास्ति
रिपोर्ट- जनसम्पर्क डेस्क
नीमच। अपर कलेक्टर श्री सुनील राज नायर द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत फर्म कंचन श्री वाटर बोटलिंग प्लांट कनावटी के श्री गोरव पिता विमल जैन, पर एक लाख रूपये, श्रीमती अरूणा जैन पर एक लाख रूपये, श्री राहुल जैन मेसर्स राहुल ऐजेन्सी प्रतापगढ पर एक लाख रूपये कुल तीन लाख रूपये की शास्ति अधिआरोपित की गई है तथा जप्त शुदा समस्त माल मानव उपभोग के लिए वर्जित करते हुए नष्ट करने का आदेश दिया गया है।
इस संबंध में पारित आदेशानुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी नीमच द्वारा 19 अगस्त 2019 को महू नसीराबाद रोड कनावटी स्थित कंचन श्री वाटर बॉटलिंग प्लांट के निरीक्षण दौरान वहां क्वीन्स एक्वा पेकेज्ड ड्रिकिंग वाटर के 200X20 पाउच एवं रिर्जव पेकेज्ड ड्रिकिंग वाटर एक लीटर X 4 पैक संग्रहित पाई गई। उक्त पैकेज्ड बोटल व पाउच में से क्वीन्स एक्वा पैकेज्ड ड्रिकिंग वाटर व रिर्जव पेकेज्ड ड्रिकिंग वाटर का नमूना लिया जाकर, जांच के लिए भेजा गया। जांच में उक्त नमूना मिथ्याछाप घोषित किया गया।
अत: गोरव पिता विमल जैन, श्रीमती अरूणा जैन पति अभय जैन्, फर्म कंचन श्री वाटर बॉटलिंग प्लांट कनावटी एवं राहुल जैन, प्रो.मेसर्स राहुल एजेंसी प्रतापगढ द्वारा मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ निर्माण कर विक्रय करना पाया जाने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी नीमच द्वारा प्रकरण तैयार कर, अपर कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। प्रकरण में अपर कलेक्टर द्वारा संबंधित के विरूद्ध तीन लाख रूपये की शास्ति अधिआरोधित की गई है।