शासकीय भूमि बेचने का मामला पहुंचा लोकायुक्त एवं आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ
Neemuch 04-05-2018 Regional
राष्ट्रीय भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति के संभाग उपाध्यक्ष अमित शर्मा ने की शिकायत.....
रिपोर्ट- अमित शर्मा
नीमच। नीमच जिले के ग्राम अरनिया कुमार में शासकीय भूमि भील के नाम चढ़ा बेचने का मामला फिरसे तूल पकड़ रहा है । इस संबंध में राष्ट्रीय भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति के संभाग उपाध्यक्ष अमित शर्मा एडवोकेट द्वारा पूरे मामले की शिकायत में दस्तावेजों के डीआईजी रतलाम रेंज, आईजीपी, उज्जैन डीजीपी भोपाल, जिला कलेक्टर नीमच, कमिश्नर महोदय उज्जैन संभाग एवं पुलिस अधीक्षक आर्थिक अपराध शाखा एवं लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन को शिकायत की गई है । अमित शर्मा द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा पूर्व में भी जिला कलेक्टर को शासकीय भूमि बेचने के संबंध में शिकायत की थी और शासकीय भूमि को भील के नाम चढ़ा बेचने वाले एवं खरीदने वालों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज करने की मांग की थी साथ ही मामले की शिकायत 181 सीएम हेल्पलाइन पर भी की थी । इस संबंध में लंबे समय तक किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं होने पर उन्होंने इस पूरे मामले से क्षेत्र के अधिकारियों को अवगत कराया है । इस संबंध में उन्होंने शिकायती पत्र लिख यह बताया कि नीमच जिले के ग्राम अरनिया कुमार तहसील नीमच शासकीय भूमि पुराना सर्वे नंबर 248/3 एवं 249 रकबा 0.75 हैक्टर एवं 0.627 हैक्टर भूमि को ग्राम के पूर्व पटवारी सुनील अग्रवाल द्वारा फर्जी प्रकरण तैयार कर भील के नाम चढ़ावा प्रशासन की अनुमति के बिना अपने रिश्तेदार को विक्रय करवा दी जिस पर प्रकरण दर्ज किया जाना चाहिए । एडवोकेट अमित शर्मा द्वारा बताया गया कि ग्राम के ही एक व्यक्ति पूनमचंद पाटीदार द्वारा शासकीय भूमियों में हेरफेर की शिकायत की गई थी जिसकी जांच कार्यालय भू अधीक्षक, भू अभिलेख जिला नीमच द्वारा की गई । जांच में यह बात सामने आई कि ग्राम अरनिया कुमार में पटवारी एवं नायब तहसीलदार द्वारा बिना अधिकारिता के कार्यवाही करते हुए प्रकरण तैयार किया एवं उस प्रकरण की आड़ में कई जमीनों को खुर्द-बुर्द कर दिया । दिनांक 5-9-2017 को कार्यालय कलेक्टर भू अभिलेख जिला नीमच कार्यालय अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में बताया गया कि उक्त प्रकरण क्रमांक 25/अ-6-आ/2006-2007 में आदेश दिनांक 29 सितंबर 2007 पुनर्विलोकन किया जाने योग्य है । प्रकरण में बंदोबस्त के दौरान त्रुटि होना बताया है एवं बंदोबस्त की त्रुटि सुधार हेतु नक्शे में मातृ भू राजस्व संहिता की धारा 107 के अधिकार कलेक्टर को प्रदत्त है । जिस प्रकार से बिना अधिकारिता के प्रकरण तैयार कर ग्राम अरनिया कुमार की भूमियों को इधर-उधर किया गया वह उचित नहीं था । बाद में वर्तमान सर्वे नंबर 203 जो पुराना सर्वे नंबर 248/3 एवं 249 जो जो शासकीय भूमि थी उसे नारू पिता बगदू को भूमि स्वामी स्वत्व बताकर उक्त प्रकरण द्वारा सर्वे नंबर 203/2 रकबा 0.627 हेक्टर व सर्वे नंबर 203/1 रकबा 0.270 पर मध्य प्रदेश शासन का का राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर नारू पिता बगदू के द्वारा दिनांक 6.11.2007 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र नंबर 1975 व 1976 से क्रेता श्रीमती मायावती माधवदास मूलचंदानी सिंधी व मितुल पिता घीसालाल मित्तल जाति अग्रवाल निवासी फतेह चौक बघानान को विक्रय कर दी । ऐसे में शासकीय जमीन को बेचने व खरीदने वाले एवं पूरे मामले में फर्जी प्रकरण तैयार कर अवैधानिक कार्यवाही करने वाले पूर्व पटवारी एवं पूर्व नायब तहसीलदार के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर उचित कार्यवाही की जानी चाहिए ।