घर में घुसकर मारपीट और तोड़फोड़ कर नुकसान पहुचाने वाले पाॅच आरोपीयों को सश्रम कारावास और जुर्माने से किया दण्डित

Neemuch 05-05-2018 Regional

न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, जावद द्वारा पाॅच आरोपीयों को घर में घुसकर मारपीट करने और तोड़फोड़ कर नुकसान पहुचाने के आरोप का दोषी पाकर सश्रम कारावास और जुर्माने से दण्डित किया.....

रिपोर्ट- अभियोजन मीड़िया सेल

 नीमच। श्री संजीव कुमार पालीवाल, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, जावद द्वारा पाॅच आरोपीयों को घर में घुसकर मारपीट करने और तोड़फोड़ कर नुकसान पहुचाने के आरोप का दोषी पाकर सश्रम कारावास और जुर्माने से दण्डित किया। शासन की ओर से पैरवी श्री रमेश नावड़े, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जावद द्वारा की गई।
अभियोजन मीड़िया सेल प्रभारी एडीपीओ रितेश कुमार सोमपुरा द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि दिनांक 05.02.2011 को शाम के लगभग 4ः00 बजे फरियादी ओमप्रकाश पुराना बस स्टैण्ड, सिंगोली स्थित अपने मकान के बाहर पलंग लगाकर पर सो रहा था, तभी सड़क पर लगभग 25-30 आदमी चोर-चोर चिल्लाते हुए वहाॅ से निकले तो वह आवाज सुनकर उठ गया और उनके पीछे गया। थोडी दूर  जाकर उसने देखा की नदी में एक बच्चा डूब रहा था, जिसको की आरोपीगण और अन्य लोगों ने बाहर निकल लिया था, फिर फरियादी ओमप्रकाश वहाॅ से वापस अपने घर आ गया। लगभग 4ः30 बजे पाॅचों आरोपीगण लाठी, लोहे का सरिया और पत्थर लेकर फरियादी के घर पर आये और चिल्लाने लगे की इसी ने सबकुछ किया हैं, ऐसा बोलकर सभी फरियादी के घर के अंदर घुस गये और उसके साथ मारपीट करी, इसी दौरान फरियादी का भतीजा राजेश बीच-बचाव करने आया तो आरोपीगण ने उसके साथ भी मारपीट करी और उसके घर में रखे घरेलु सामान व मोटर साईकल में तोड़फोड़ करी और वहाॅ से चले गये। फरियादी ओमप्रकाश ने इस घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना सिंगोली पर करी जिसे अपराध क्रमांक 14/2011, धारा 148, 452/149, 323/49, 427/149 भादवि के अंतर्गत रिपोर्ट लिखाई। फरियादी ओमप्रकाश व घायल राजेश का मेडिकल कराने के बाद थाना सिंगोली द्वारा शेष विवेचना पूर्ण कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
अभियोजन द्वारा फरियादी ओमप्रकाश, आहत राजेश सहित सभी आवश्यक घटना के चश्मदीद साक्षीगण के बयान न्यायालय में कराये गये जिसके आधार पर आरोपीगण के विरूद्ध अपराध को प्रमाणित करने में सफलता प्राप्त हुई। दण्ड के प्रश्न पर अभियोजन की ओर से तर्क रखा गया कि आरोपीगण द्वारा फरियादी के साथ उसके घर में घुसकर मारपीट और तोड़फोड़ की हैं जो कि उनकी आपराधिक प्रवृत्ति को दर्शाता हैं। श्री संजीव कुमार पालीवाल, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, जावद द्वारा आरोपीगण (1) रईस खान पिता ईसाक खान, उम्र-38 वर्ष, (2) इकबाल पिता ईसाक खान, उम्र-36 वर्ष, (3) अकरम पिता रफीक मोहम्मद, उम्र-26 वर्ष, (4) राजू उर्फ रियाज पिता छोटू खान पठान, उम्र-28 वर्ष, चारों निवासी-पिंजार पट्टी, सिंगोली तथा (5) भूरा उर्फ भूरिया उर्फ अनीस पिता अब्दुल रसीद, उम्र-29 वर्ष, निवासी-पिपलीपुरा, सिंगोली को धारा 323/149 भादवि (एकमत होकर मारपीट करना) में 03-03 माह का सश्रम कारावास व 500-500रू. का अर्थदण्ड, धारा 452 भादवि (घर में घुसकर मारपीट करना) में 06-06 माह का सश्रम कारावास व 500-500रू. का अर्थदण्ड, धारा 427/149 भादवि (तोड़फोड़ कर नुकसान करना) में 03-03 माह का सश्रम कारावास व 500-500रू. का अर्थदण्ड तथा धारा 148 भादवि (खतरनाक हथियारों से एकमत होकर मारपीट करना) में 03-03 माह का सश्रम कारावास व 500-500रू. का अर्थदण्ड से दण्डित किया, इस प्रकार प्रत्येक आरोपी को कुल 15-15 माह का सश्रम कारावास व 2000-2000रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किया तथा साथ ही फरियादी ओमप्रकाश एवं आहत राजेश को 5000-5000रू. प्रतिकर के रूप में प्रदान कराया गया।