मारपीट करने पर एक महिला सहित दो आरोपीयों को 06 माह का कारावास

Neemuch 06-05-2018 Regional

खेत की मेढ पर पत्थर डालने से रोकने पर की मारपीट, एक महिला सहित दो आरोपीयों को 06 माह का कारावास.........

रिपोर्ट- जिला अभियोजन डेस्क            
नीमच। श्री आर. के. शर्मा, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, नीमच द्वारा एक महिला सहित दो आरोपीयों को खेत की मेढ पर पत्थर डालने ने रोके जाने पर मारपीट करने के आरोप को दोषी पाते हुए 06 माह के कारावास के दण्ड से दण्डित किया। इस प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री आर. आर. चैधरी द्वारा की गई।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी ए.डी.पी.ओ. रितेश कुमार सोमपुरा द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 09.11.2014 को दिन के लगभग 03:00 बजे फरियादी मदनसिंह ग्राम लसूडी तंवर स्थित अपने खेत पर काम कर रहा था। उसी समय खेत के पडोसी दोनो आरोपीगण मानसिंह और गुड्डीबाई फरियादी के खेत की मेढ पर पत्थर डाल रहे थे, तो फरियादी ने उन्हें पत्थर डालने से रोका, जिससे दोनो आरोपीगण आक्रोशित हो गये और मानसिंह ने पत्थर फेंक कर मदनसिंह के सिर पर मारा, जिससे सिर से खून निकलने लगा और गुड्डीबाई ने मदनसिंह के साथ लातघूंसो से मारपीट करीं। फरियादी मदनसिंह चिल्लाया तो उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर गोविन्दसिंह और जुझारसिंह ने आकर बीच-बचाव किया। फरियादी ने इस घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना नीमच सीटी में की जिसे अपराध क्रमांक 465/14, धारा 323/34 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। पुलिस नीमच सीटी  द्वारा फरियादी का मेडिकल कराकर शेष विवेचना पूर्ण कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया।
आरोपी के विरूद्ध अपराध को प्रमाणित किये जाने के लिये अभियोजन की ओर से फरियादी मदनसिंह सहित अन्य महत्वपूर्ण गवाहो के बयान न्यायालय में कराये गये। दण्ड के प्रश्न पर अभियोजन द्वारा तर्क किया गया आरोपीगण द्वारा फरियादी को खेत में अकेला पाकर उसके साथ पत्थरों व लात-घूंसो से मारपीट की इसलिए ऐसे आरोपीगण कोे कठोर दण्ड से दण्डित किया जाना चाहिए। श्री आर. के. शर्मा, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, नीमच द्वारा आरोपीगण (1) मानसिंह पिता गिरवरसिंह राजपूत, उम्र 50 वर्ष तथा (2) गुड्डीबाई पति मानसिंह राजपूत, उम्र 40 वर्ष, दोनो निवासी ग्राम-लसूडी तंवर, जिला नीमच को धारा 323/34 भादवि (एकमत होकर मारपीट करना) में 06 माह के कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया।