पैतृक मकान के बँटवारे को लेकर एक-दूसरे के साथ मारपीट करने वाले तीन भाईयों को कारावास
Neemuch 11-05-2018 Regional
रिपोर्ट- जिला अभियोजन डेस्क
नीमच। श्री एम.ए.देहलवी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा पैतृक मकान के बँटवारे को लेकर बारी-बारी से आपस में एक दुसरे से मारपीट करने के आरोप का दोषी पाते हुए 3 आरोपी भाईयों को कारावास एवं जुर्माने से दण्डित किया। न्यायालय में शासन की ओर से दोनो प्रकरणों में पैरवी रितेश कुमार सोमपुरा, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई।
जिला लोक अभियोजन अधिकारी आर.आर. चौधरी द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि मो. असलम, मो. युनूूस तथा मो. अय्यूब तीनों भाईयों के बीच हुडको काॅलोनी स्थित पैतृक मकान के बँटवारे को लेकर लम्बे समय से विवाद चल रहा हैं। इसी विवाद को लेकर दिनांक 08/07/2012 को दिन के 02ः25 बजे मो. युनूूस व मो. अय्यूब ने मो. असलम को लातघूसों व थप्पड़ों से मारा, मो. असलम के चिल्लाने की आवाज सुनकर आलम व फारूख ने बीच-बचाव किया जिससे दोनों वहाॅ से चले गये। थोड़ी देर बाद मो. असलम चाकू लेकर मो. युनूस के घर में घुस कर चाकू से मो. युनूस पर हमला कर दिया और नाखूनों से नोंच लिया, जिससे उसके चिल्लाने की आवाज को सुनकर मो. यूसूफ. समद व मो. सलमान ने बीच-बचाव किया। दोनों पक्षों ने पुलिस थाना नीमच केंट में एक दुसरे के विरूद्ध रिपोर्ट लिखाई। दोनो ही एफ.आई.आर. की पुलिस थाना नीमच केंट द्वारा विवेचना पूर्णकर प्रथक-प्रथक चालान आरोपीगण के विरूद्ध न्यायालय में प्रस्तुत किये।
अभियोजन पक्ष द्वारा दोनो घटनाओं को प्रमाणित करने के लिये दोनो पक्षो के घायल व्यक्तियों एवं बीच-बचाव करने वाले चश्मदीद साक्षीयों के बयान न्यायालय में कराकर दोनों ही मामलों को न्यायालय में प्रमाणित करवाया गया। श्री एम. ए. देहलवी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा लात-घूसों से मो. असलम से मारपीट करने वाले दोनों आरोपीगण मो. युनूस पिता मो. ईस्माईल, उम्र.40 वर्ष तथा मो. अय्यूब पिता मो. ईस्माईल, उम्र.48 वर्ष दोनों निवासी-रिसाला मस्जिद के पास, नीमच को धारा 323/34 भादवि (एकमत होकर मारपीट करना) के अंतर्गत 03-03 माह का कारावास व 1000-1000 रू. जुर्माने से दण्डित किया गया व मो. असलम को 1000 रू. क्षतिपूर्ति प्रदान करवाई। इसी प्रकार घर में घूसकर मो. युनूस पर चाकू से हमला करने वाले आरोपी मो.असलम पिता मो. ईस्माईल, उम्र.56 वर्ष, निवासी रिसाला मस्जिद के पास, नीमच को धारा 324 भादवि (चाकू से हमला करना) के अंतर्गत 06 माह के कारावास व 2000 रू. जुर्माने से दण्डित किया गया व मो. युनूस को 1000 रू. क्षतिपूर्ति प्रदान करवाई।