पुरानी रंजीश को लेकर आधी रात को खेत में घुसकर हाथ तोडने वाले आरोपी को सश्रम कारावास

Neemuch 12-05-2018 Regional

श्री धर्म कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा पुरानी रंजीश को लेकर आधी रात को खेत की रखवाली कर रहे फरियादी का लट्ठ मारकर हाथ तोड़ने के आरोप में एक आरोपी को सश्रम कारावास एवं जुर्माने से दण्डित किया.....


रिपोर्ट- जिला लोक अभियोजन डेस्क

नीमच। जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री आर. आर. चौधरी द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी सुरजमल बंजारा और फरियादी मथूरालाल मेघवाल के बीच पुरानी रंजीश चली आ रही हैं, इसी बात को लेकर दिनांक 19.03.2011 को रात्री लगभग 02:30 बजे फरियादी मथूरालाल अपने खेत पर फसल की रखवाली करने के लिए सो रहा था तब वहाॅ पर आरोपी आया और उसने फरियादी को लट्ठ से पीटना शुरू कर दिया, जिससे उसके सिर पर चोट आई और उसके हाथ की हड्डी तोड़ दी। सुबह फरियादी की माता वरजीबाई खेत पर आयी तब उसने फरियादी को घायल अवस्था में देखकर उसने अपने पुत्रों राधेश्याम और गोपाल को बुलाया जो कि फरियादी को थाना मनासा ले गये। फरियादी द्वारा आरोपी के विरूद्ध एफ.आई.आर. लिखाई जिसको अपराध क्रमांक 54/2011, धारा 325 भादवि के अंतर्गत लेख किया गया, फरियादी का मेडिकल कराने के उपरांत थाना मनासा द्वारा चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
अभियोजन पक्ष द्वारा घटना को प्रमाणित कराने के लिए फरियादी मथूरालाल, अनुसंधानकर्ता, डाॅक्टर जिसने फरियादी के हाथ की हड्डी टूटना बताया सहित सभी आवश्यक  साक्षीयों के बयान न्यायालय में कराकर घटना को न्यायालय में साबित करने में अभियोजन पक्ष सफल रहा। अभियोजन साक्ष्य के आधार पर और अभियोजन पक्ष के तर्को से सहमत होते हुए, आरोपी को न्यायालय ने दोषी ठहराया। दण्ड के प्रश्न पर अभियोजन की ओर से तर्क किया गया कि आरोपी द्वारा फरियादी के साथ आधी रात को खेत में लट्ठ से जान से मारने की नीयत से मारपीट कर उसका हाथ तोड तोड दिया हैं, जिससे आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किया जाना चाहिए। श्री धर्म कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा आरोपी सुरजमल पिता दुर्गा बंजारा, उम्र-40 वर्ष, निवासी-ग्राम अमरपुरा थाना मनासा को धारा 325 भादवि (मारपीट कर गंभीर चोट पँहुचाना) के अंतर्गत 01 वर्ष का कठोर कारावास व 500रू. जुर्माने से दण्डित किया गया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी योगेश कुमार तिवारी, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई।