छुरा दिखाकर आमजन को धमकाने वालेे आरोपी को सश्रम कारावास और जुमाने से दण्डित किया गया
Neemuch 14-05-2018 Regional
श्री आर. के. शर्मा, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, नीमच द्वारा एक आरोपी को छुरा दिखाकर आमजन को धमकाने के आरोप का दोषी पाते हुए, 07 माह के सश्रम कारावास एवं 500रू. के जुर्माने से दण्डित किया। न्यायालय में शासन की ओर से श्री आर. आर. चौधरी, जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा पेैरवी की गई....
रिपोर्ट- जिला लोक अभियोजन डेस्क
नीमच। अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी ए.डी.पी.ओ. रितेश कुमार सोमपुरा द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि दिनांक 09.09.2017 को मुखबीर द्वारा पुलिस थाना नीमच केंट के टेलीफोन पर सूचना दी गई कि अंबेडकर काॅलोनी, नीमच के चैराहे पर एक व्यक्ति लोहे का छुरा लेकर चिल्ला रहा हैं और आने-जाने वाले को धमका रहा हैं। पुलिस नीमच केंट जब अंबेडकर चैराहे पर पहुची तो वहाॅं पर मुखबीर से प्राप्त सूचना के अनुसार एक व्यक्ति लोहे का छुरा लेकर आने-जाने वाले लोगों को धमका रहा था कि मेरे खिलाफ जिसने भी रिपोर्ट की हैं उसे देख लुँगा। नीमच केंट पुलिस द्वारा फोर्स की सहायता से उस व्यक्ति को पकड़ा और छुरा रखने का लाईसेंस नही होने से मौके पर मौजूद मो. शरीफ व हुसैन के सामने छुरा जप्त कर, पकड़कर थाना नीमच केंट लाकर उसके विरूद्ध प्रकरण धारा 25 आयुध अधिनियम के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया व विवेचना पूर्ण कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
अभियोजन की ओर से आरोपी से छुरा जप्त करने व गिरफ्तार करने वाली पुलिस फोर्स एवं जप्ती के पंचसाक्षी मो. शरीफ व हुसैन के बयान न्यायालय के समक्ष करवाये गये जिस आधार पर आरोपी के विरूद्ध अपराध को प्रमाणित करने में सफलता मिली। दण्ड के प्रश्न में अभियोजन की और से न्यायालय में तर्क किया गया कि आरोपी आमरोड पर लोहे का धारदार छुरा बिना लाईसेंस का लेकर आने-जाने वाले लोगों को धमका रहा था, ऐसे आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किया जाना चाहिए। श्री आर. के. शर्मा, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, नीमच ने आरोपी शाहबुद्दीन उर्फ पपडी पिता फकीर मोहम्मद, उम्र-33 वर्ष, निवासी-अंबेडकर काॅलोनी, नीमच को धारा 25 आयुध अधिनियम के अंतर्गत 07 माह के सश्रम कारावास एवं 500रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।