लाडो अभियान तहत बाल विवाह रोकने हेतु अपील
Neemuch 17-04-2018 Regional
नीमच। मध्य प्रदेश शासन सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तीजन कल्या ण विभाग के निर्देशानुसार प्रत्येक निकायस्तमर पर मुख्यनमंत्री कन्या विवाह, निकाह सहायता योजना तहत सामुहिक विवाह सम्मेालन आयोजित किए जायेगें। कलेक्टनर श्री कौशलेन्द्रन विक्रम सिंह ने अक्षय त़ृतीया पर आज 18 अप्रैल 2018 को आयोजित होने वाले सम्मेनलनों में बाल विवाह जैसी कुप्रथा को रोकने एवं उसे समाप्तत करने हेतु आम जनता व नागरिकों से अपील की है, कि प्रत्येएक नागरिक की जिम्मेनदारी है, कि बाल विवाह जैसी कुप्रथा को समाप्तै करने में प्रशासन एवं पुलिस को अपना पूर्ण सहयोग दें। बाल विवाह प्रतिशेध अधिनियम 2006 के अधीन बाल विवाह एक दण्डपनीय अपराध है।
बाल विवाह के अपराध पर इसमें सहयोग व प्रेरित करने वाले परिजन, पंण्डित, नाई, बराती, बैण्ड - बाजे वाले, मेरिज ब्यू रो, शादियां कराने वाले बिचौलियों व अन्यउ सभी दोषियों को 2 साल अवधि का कारावास व एक लाख रूपये के अर्ण्दण्डर से दण्डित किया जा सकता है। बाल विवाह रोकने हेतु दल गठित किए गए है। जिसमें संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार,थाना प्रभारी, परियोजना अधिकारी, आईसीडीएस, संबंधित सेक्ट र पर्यवेक्षक द्वारा समय-समय पर आयोजित होने वाले समारोह, कार्यक्रमो में किसी भी स्थिति में कोई बाल विवाह न होने पाए यह सुनिश्चित करेगें।
बाल विवाह की घटनाओं की रोक थाम हेतु विवाह कार्यक्रम के सभी सेवा प्रदाता जैसे सामुहिक विवाह संस्थाघएं, मेरिज गार्डन, टेंट हाउस मालिक, खाना बनाने वाले रसौईये, केटरर्स, पण्डित, पत्रिकाएं छापने वाले प्रेस इत्या दि, वर-वधु विवाह करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर ले, कि वर-वधु की उम्र कानूनी रूप से शादी लायक है। सभी मेरिज गार्डंन्स इस आश्ाय के पोस्टमर, फ्लेक्स प्रदर्शित कराएं, कि बाल विवाह में उपस्थित सभी व्यशक्ति, सेवा प्रदाता अधिनियम के अनुच्छे द 10 के तहत बाल विवाह को बढावा देने अथवा उसमें सहायता करने वाले की श्रेणी में मान्य होकर अधिनियम के तहत कानूनी कार्यवाही के पात्र होते है। आम जनता से अनुरोध है,कि वर्तमान में काफी संख्याय में विवाह समारोह आयोजित होगें जिसमें बाल विवाह की संभावना रहती है। इस हेतु लाडो अभियान भी संचालित है।