सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक संदेश भेजने पर होगी कार्यवाही

Neemuch 19-05-2018 Regional

कलेक्टर ने जिले में प्रतिबंधात्मवक आदेश लागू किया......

रिपोर्ट- जिला जनसम्पर्क डेस्क

नीमच। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी नीमच श्री कौशलेन्द्र  विक्रम सिंह द्वारा दण्ड  प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा- 144 के अंतर्गत जन सामान्य‍ के कल्याण हेतु एवं लोक शांति बनाए रखने हेतु नीमच जिले की संपूर्ण राजस्वण सीमा क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए है। कलेक्टर ने नीमच जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में किसी भी आपत्तिजनक अथवा उद्वेलित करने वाली फोटो, चित्र, संदेश करने पर, सांप्रदायिक अथवा अन्य सामाजिक वैमनस्यता पैदा करने वाले, संदेश एवं उनकी फार्वडींग, ट्वीटर, फैसबुक, वाट्सएप इत्यादि सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक अथ्‍ावा अन्य, सामाजिक वैमनस्यता पैदा करने वाले संदेश आदि करने एवं उन पोस्ट पर कमेन्ट व इत्या‍दि करने की पूर्वानुसार गतिविधियों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। यदि कोई भी उपरोक्त आदेश का उल्लंनघन करते हुए पाया गया तो उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजन किया जावेगा। यह आदेश 18 मई से 17 जुलाई 2018 तक प्रभावशील रहेगा तथा उक्त अवधि में इस आदेश का उल्लंघन धारा- 188 भारतीय दण्‍ड विधान अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा यह आदेश तत्कांल प्रभावशील रहेगा।