जिले में रैली धरना प्रदर्शन पर प्रतिबंधात्मक आदेश, कलेक्टेर ने लगाई रोक

Neemuch 19-05-2018 Regional

रिपोर्ट- जिला जनसम्पर्क डेस्क

नीमच। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी नीमच श्री कौशलेन्द्र विक्रमसिंह द्वारा दण्ड  प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा. 144 के अंतर्गत जनसामान्य के कल्याण हेतु एवं लोक शांति बनाए रखने हेतु नीमच जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में धरना, जुलुस, रैली, प्रदर्शन, आदि पर प्रतिबंधात्माक आदेश जारी किए गए है। कलेक्टर ने नीमच जिले की संपूर्ण राजस्वे सीमा क्षेत्र में बगैर अनुमति के नीमच जिले में धरना, जुलूस, प्रदर्शन, रैली का आयोजन प्रतिबंधित कर दिया गया है। यदि कोई भी उपरोक्तश आदेश का उल्लंन करते हुए पाया गया तो उसके विरूद्ध भारतीय दण्डे संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजन किया जावेगा। यह आदेश 18 मई से 17 जुलाई 2018 तक प्रभावशील रहेगा तथा उक्त अवधि में इस आदेश का उल्लंडघन धारा.188 भारतीय दण्ड् विधान अंतर्गत दण्ड‍नीय अपराध की श्रेणी में आवेगा यह आदेश तत्काल प्रभावशील रहेगा।