जिले में दुग्‍ध एवं सब्जियों की आपूर्ति बाधित करने पर कडी कार्यवाही होगी

Neemuch 21-05-2018 Regional

आवश्‍यक वस्‍तु अधिनियम के तहत होगी सख्‍त कार्यवाही, कलेक्‍टर एवं एसपी ने ली दुध व सब्‍जी विक्रेताओं की बैठक.......

रिपोर्ट- जिला जनसम्पर्क डेस्क

नीमच । जिले में आगामी दिनों में दुध, और सब्जियों और अन्‍य आवश्‍यक वस्‍तुओं की आपूर्ति बाधित करने वालों के विरूद्ध प्रशासन द्वारा आवश्‍यक वस्‍तु अधिनियम के तहत सख्‍त कार्यवाही की जावेगी। दुग्‍ध एवं सब्जियों के विक्रेताओं और आपूर्तिकर्ताओं को पुलिस द्वारा पर्याप्‍त सुरक्षा मुहैया कराई जायेगी। जिले में फल, सब्जियों और दुध की पर्याप्‍त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों और जिले के दुग्‍ध एवं सब्‍जी विक्रेताओं की आवश्‍यक बैठक आज सोमवार को कलेक्‍ट्रेट सभाकक्ष में कलेक्‍टर श्री कौशलेन्‍द्र विक्रम सिंह एवं पुलिस अधीक्षक श्री टी.के.विद्यार्थी की उपस्थि‍ति में सम्‍पन्‍न हुई। बैठक में आगामी दिनों में आम उपभोक्‍ताओं को दुग्‍ध एवं सब्जियों की पर्याप्‍त आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु किये जा रहे उपायो, प्रबंधों और वैकल्पिक व्‍यवस्‍थाओं पर चर्चा की गई।

      बैठक में बताया गया कि जिले में मिल्‍क पावडर एवं प्‍यास, लहसुन, आलू एवं दाल का अभी से पर्याप्‍त भ्‍ाण्‍डारण कर लिया जाए। ताकि आपात स्थिति में आपूर्ति की जा सके। बैठक में बताया गया कि उपभोक्‍ताओं को दैनिक उपयोग में आने वाली आवश्‍यक वस्‍तुओं, फल, सब्जियों, दुध आदि का अवैध रूप से भ्‍ाण्‍डारण एवं उनकी आपूर्ति को बाधित करना तथा उक्‍त वस्‍तुए उपभोक्‍ताओं को प्रदाय नहीं करना आवश्‍यक वस्‍तु अधिनियम के तहत कानूनन अपराध है। उक्‍त वस्‍तुओं की आपूर्ति में बाधा डालने वालों के विरूद्ध पुलिस एवं प्रशासन द्वारा सख्‍त कानूनी कार्यवाही की जावेगी। जिला प्रशासन ने अपील की है कि कोई भी आवश्‍यक वस्‍तुओं के वितरण एवं आपूर्ति में किसी भी प्रकार से कोई बाधा ना डाले। और ना ही इस कार्य में प्रत्‍यक्ष या अप्रत्‍यक्ष सहयोग करें।