जेल में आयोजित हुआ विधिक साक्षरता शिविर
कोई भी व्यक्ति जन्म से अपराधी नहीं होता है, भूल एवं परिस्थितियां भी अपराध का कारण बनती है- न्यायाधीश श्री राठी.....
रिपोर्ट- जिला जनसम्पर्क डेस्क
नीमच। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशो के अनुरूप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नीमच के द्वारा ग्राम कनावटी मे स्थित जिला जेल में 17 मई, 2018 से चल रहे 10 दिवसीय अभियान अन्तर्गत 21 मई, 2018 जिला जेल के महिला वार्ड में जिला न्यायाधीश श्री प्रदीप कुमार व्यास के मार्गदर्शन में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर में महिला बंदियो सेे चर्चा करते हुये न्यायाधीश श्री मनोज कुमार राठी ने कहा, कि यह अभियान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आप महिला बंदियों के लिए चलाया जा रहा है और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्य आपकी मदद करना है, लेकिन जमानत प्रदान करना कोर्ट का कार्य है। श्री राठी ने कहा कि कोई भी व्यक्ति जन्म से अपराधी नहीं होता है, भूलवश एवं परिस्थितिवश अपराध हो जाता है। भूल एवं प्रवृत्ति में सुधार कर, परिस्थितियों को भी बदला जा सकता है। आप भी निश्चित तौर पर एक न एक दिन जेल से रिहा होकर बाहर जाओंगे तब आप संयमित एवं अनुशासित जीवन जीयें और दूसरों को भी प्रेरित करें, कि ऐसी परिस्थितिया निर्मित न हो कि जेल जाना पड़े।
शिविर में जिला विधिक सहायता अधिकारी सुश्री शक्ति रावत द्वारा महिला बंदियों को विधिक सहायता प्राप्त करने एवं स्वच्छता बनाये रखने एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने के प्रति आवश्यक जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर जेल अधीक्षक श्री आर.पी.वसुनिया, जेल प्रहरी कुमारी प्रिया चैहान, उपस्थित थे।