मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा (प्रसूति सहायता) योजना को दी मंजूरी
रिपोर्ट- जिला जनसम्पर्क डेस्क
नीमच। मंत्रि-परिषद ने मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा (प्रसूति सहायता) योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का लाभ सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में 1 अप्रैल 2018 से प्रभावशील होगा। इस योजना में पंजीकृत असंगठित श्रमिक कर्मकार महिलाओं को प्रसूति की स्थिति में कार्य से अनुपस्थित रहने के कारण होने वाली आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति दी जाएगी। इससे माता एवं नवजात के स्वास्थ्य एवं पोषण में सुधार हो सकेगा।
मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा (प्रसूति सहायता) योजना में प्रथम दो जीवित जन्म वाले प्रसव के दौरान निर्धारित शर्ते पूर्ण करने पर पात्र पंजीकृत असंगठित श्रमिक महिलाओं को पहली किश्त 4000 रूपये तथा दूसरी किश्त 12000 कुल 16000 रूपये का लाभ प्राप्त होगा। योजना के तहत वर्ष 2018-19 में लगभग 8 लाख 64 हजार पंजीकृत असंगठित श्रमिक कर्मकार महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा।