भामाशाह रोजगार योजना में 11 हजार युवाओं को दिए जाएंगे अनुदानित ब्याज दर पर ऋण- उद्योग आयुक्त

Nimbahera 30-05-2018 Regional

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रिपोर्ट- निशान्त अग्रवाल


जयपुर। भामाशाह रोजगार सृजन योजना में इस वर्ष प्रदेश के 11 हजार युवाओं कोऋण उपलब्ध कराए जाएंगे। उद्योग आयुक्त श्री कृृष्ण कुणाल ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना में औद्योगिक गतिविधियों के लिए अधिकतम 25 लाख रुपए और सेवा व व्यापार गतिविधियों के लिए अधिकतम   10 लाख रु. तक का ऋण दिया दिया जाता है।
आयुक्त ने बताया कि भामाशाह रोजगार सृजन योजना राजस्थान के निवासी युवक-युवतियों, दस्तकारों, हस्तशिल्पियों, तकनीकी दक्ष युवाओं और नई पीढ़ी के युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए दिया जाता है। उन्होंने बताया कि ऋणियों की सुविधा और प्रोत्साहन के लिए इन ऋणों पर राज्य सरकार द्वारा 8 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जा रहा है।
श्री कुणाल ने बताया कि ऋणी आवेदनकर्ता राजस्थान का मूल निवासी होने के साथ ही आवेदक के परिवार का भामाशाह कार्ड होना जरुरी है। ऋण के लिए sso.rajasthan.gov.in पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि ऋणी आवेदक के परिवार की वार्षिक आया 6 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए और विगत पांच सालों में केन्द्रीय या राजकीय अनुदान योजना से लाभान्वित नहीं होना चाहिए।
आयुक्त ने बताया कि भामाशाह रोजगार सृृजन योजना में बैंकों से प्रधानमंत्री मुद्रा योजनान्तर्गत सीधे ही वितरित ऋण भी योजनान्तर्गत शर्तें पूर्ण करने पर ब्याज अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। उन्होंने बताया कि सभी जिला उद्योग केन्द्राें को वार्षिक लक्ष्यों का आवंटन कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि भामाशाह रोजगार सृजन योजना में गत वर्ष 10753 युवाओं को अनुदानित ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराकर स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं।
जिला उद्योग केन्द्र जयपुर ग्रामीण श्री मधुसूदन शर्मा और जयपुर शहर श्री आर.के. आमेरिया ने बताया कि जयपुर जिले के दोनों उद्योग केन्द्रों पर प्राप्त आवेदन पत्रों पर प्रतिमाह 5 और 20 तारीख को साक्षात्कार लेकर पात्र आवेदन बैंकों को भिजवाए जाते हैं।