मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना का लाभ उठाये
रिपोर्ट-जिला जनसम्पर्क डेस्क
नीमच। जिला पंचायत नीमच के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री कमलेश भार्गव ने बताया गया कि प्रदेश में मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना लागू की गई है। जिसमें ग्रामीण कृषक पुत्र, पुत्रियों हेतु नवीन उद्यमों की स्थापना हेतु राशि 50 हजार रूपये से 2 करोड रूपये तक के ऋण का प्रावधान है। इस योजना में उद्योग (विनिर्माण), सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र से संबंधित कृषि आधारित परियोजनाएं एग्रो प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज, मिल्क प्रोसेसिंग, केटल फीड, पोल्ट्री फीड, दाल मिल, राईस मिल, आईल मिल, फ्लोर मिल, बेकरी, मसाला निर्माण, सीड ग्रेडिंग/शार्टिंग व अन्य कृषि आधारित, अनुशांगिक परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जावेगी।
इस योजना अंतर्गत नियमानुसार वित्तीय सहायता प्रदाय की जावेगी। अधिका जानकारी हेतु जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत नीमच 9958061190, जावद 9424545299 एवं मनासा 9977535448 से सपंर्क किया जा सकता है। जिला पंचायत नीमच के आजीविका कक्ष में भी संपर्क किया जा सकता है।