जमीन के विवाद को लेकर मारपीट करने वाले पति-पत्नि को सश्रम कारावास और जुर्माने से दण्डित किया
Neemuch 23-06-2018 Regional
रिपोर्ट- जिला अभियोजन डेस्क
नीमच। श्री संजीव कुमार पालीवाल, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, जावद द्वारा आरोपी पति-पत्नि को पुराने जमीन के विवाद को लेकर पड़ोस में रहने तीन व्यक्तियों के साथ लट्ठ व पत्थर से मारपीट कर हाथ तोड़ने का दोषी पाकर सश्रम कारावास और जुर्माने से दण्डित किया। शासन की ओर से पैरवी श्री रमेश नावड़े, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जावद द्वारा की गई।
अभियोजन मीड़िया सेल प्रभारी एडीपीओ रितेश कुमार सोमपुरा द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि आरोपीगण और फरियादी के बीच जमीन के विवाद को लेकर पूर्व से ही रंजीश चली आ रही थी। इसी बात को लेकर दिनांक 30.09.2013 को सुबह लगभग 06ः00 बजे फरियादी रतन घर के बाहर लघुशंका कर रहा था, तब दोनो आरोपीगण पति-पत्नि बन्नानाथ व पूनाबाई एकमत होकर आये और जमीन खाली करने की बात को लेकर फरियादी रतन से विवाद करने लगे, इसी दौरान आरोपी बन्नानाथ मारपीट करने पर उतारू हो गया और उसने रतन के हाथ पर लट्ठ मारकर उसका हाथ तोड़ दिया। चिल्लाचोट की आवाज सुनकर फरियादी रतन का भाई किशन बीच-बचाव करने आया तो आरोपी बन्नानाथ ने लट्ठ से उसके साथ भी मारपीट करी इसी दौरान कमलाबाई भी बीच-बचाव करने आयी तो आरोपीया पूनाबाई ने पत्थर से कमलाबाई के साथ मारपीट करी। इसी दौरान मौके पर भीड़ इक्ट्ठी हो गई जिसमें से ताराचंद्र और बगदीराम ने बीच-बचाव किया। फरियादी रतन ने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना जावद पर की जिसे अपराध क्रमांक 330/2013, धारा 325/34, 323/34 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। फरियादी व घायलों का मेडिकल कराने के बाद थाना जावद द्वारा शेष विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
अभियोजन द्वारा फरियादी रतन, आहत किशन व कमलाबाई सहित सभी आवश्यक घटना के चश्मदीद साक्षीगण के बयान न्यायालय में कराये गये जिसके आधार पर दोनो आरोपीगण पति-पत्नि के विरूद्ध अपराध को प्रमाणित करने में सफलता प्राप्त हुई। दण्ड के प्रश्न पर अभियोजन की ओर से तर्क रखा गया कि आरोपीगण द्वारा एकमत होकर मारपीट कर फरियादी रतन का हाथ तोड़ दिया और बीच-बचाव करने आये किशन व कमलाबाई के साथ भी लट्ठ एवं पत्थर से मारपीट कि दोनो की आपराधिक प्रवृत्ति को दर्शाता हैं। श्री संजीव कुमार पालीवाल, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, जावद द्वारा आरोपीगण (1) बनानाथ उर्फ बन्नानाथ पिता मोतीनाथ, उम्र-40 वर्ष तथा (2) पूनाबाई उर्फ पूनीबाई पति बनानाथ, उम्र-33 वर्ष, दोनों निवासी-ग्राम रूपपुरा, थाना जावद को धारा 325/34 भादवि (एकमत होकर रतन का हाथ तोड़ने के आरोप में) में 01-01 वर्ष के सश्रम कारावास व 1000-1000रू. का अर्थदण्ड, धारा 323/34 भादवि (एकमत होकर कमलाबाई व किशन के साथ मारपीट करने के आरोप में) में 03-03 माह का सश्रम कारावास व 500-500रू. का अर्थदण्ड से दण्डित किया, इस प्रकार दोनों आरोपीगण पति-पत्नि को 15-15 माह के सश्रम कारावास एवं 1500-1500रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किया तथा साथ ही फरियादी रतन को 2,000रु.एवं आहत किशन व कमलाबाई को 1000-1000रू. प्रतिकर के रूप में प्रदान कराया गया।