वाट्स अप पर धार्मिक भावनाएं भडकाने वाले आरोपी की जमानत खारिज कर जेल भेजा

Neemuch 25-06-2018 Regional

रिपोर्ट- रितेश कुमार सोमपुरा
 
नीमच। श्री धरम कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा वाट्स धार्मिक भावनाए भडकाने वाले मैसेज करने वाले एक आरोपी की जमानत अर्जी खारीज कर उसको जेल भेजने का आदेश किया।
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी योगेश कुमार तिवारी द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि गोविन्द कुशवाह, उम्र-22 वर्ष, निवासी-मनासा द्वारा वाट्स अप पर धर्म विशेष के विरूद्ध आपत्तिजनक धार्मिक भावानाएं भडकाने वाला मैसेज किया गया, जिसकी शिकायत होने पर उसके विरूद्ध थाना मनासा में धारा 295ए भा.द.वि. के अंतर्गत एफ.आई.आर. दर्ज की गई।
आरोपी द्वारा जमानत हेतू श्री धरम कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, मनासा के समक्ष जमानत हेतू आवेदन प्रस्तुत किया गया। आरोपी द्वारा प्रस्तुत आवेदन का अभियोजन द्वारा विरोध करते हुए कहा गया कि वर्तमान परिदृश्य में सोशल मीडिया अत्यंत संवेदनशील एवं सूचना का तीव्र प्रसारक माध्यम हैं, इस कारण ऐसे अपराधों पर लगाम लगाये जाने हेतू जमानत दिया जाना उचित नहीं होगा ताकि समाज में सोशल मीडिया का सावधानीपूर्वक प्रयोग किये जाने हेतू उचित उदाहरण प्रस्तुत किया जा सकें एवं आगामी भविष्य में ऐसे अपराधां पर अंकुश लगाया जा सकें। अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी की जमानत खारीज कर उसे जेल भेजने का आदेश दिया गया।