अवैध खनिज उत्‍खनन परिवहन करने पर दस वाहन जप्‍त

Neemuch 26-06-2018 Regional

रिपोर्ट- जिला जनसम्पर्क डेस्क

नीमच। कलेक्‍टर श्री राकेश श्रीवास्‍तव के निर्देशन एवं खनिज अधिकारी जे.एस.भिडे के नेतृत्‍व में अनुविभागीय अधिकारी राजस्‍व जावद, खनि निरीक्षक सुश्री कामना गौतम एवं आर.टी.ओ.सुश्री बरखा गौड एवं टीम तथा एस.डी.ओ.पी.जावद, टी.आई.रतनगढ, पुलिस चौकी डिकेन के प्रभारी आदि संयुक्‍त दल द्वारा गौण खनिजों के अवैध उत्‍खनन, परिवहन, भण्‍डारण की सख्‍ती से रोकथाम करने हेतु मंगलवार को प्रभावी कार्यवाही की गई है।

      जिला खनिज अधिकारी श्री जे.एस.भिडे ने बताया कि संयुक्‍त दल द्वारा अवैध उत्‍खनन, परिवहन, भण्‍डारण में संलिप्‍त वाहनों को जप्‍त कर, थाना नीमच सिटी तथा पुलिस चौकी डिकेन में आगामी दण्‍डात्‍मक आदेश तक सुरक्षार्थ खडे किये गये है। उक्‍त वाहनों के वाहन चालक, मालिक के विरूद्ध म.प्र. गौण खनिज नियमावली 1996 के नियम 53 के प्रावधानों के तहत सख्‍त कार्यवाही की जावेगी। अवैध खनिज के उत्‍खनन, परिवहन, भण्‍डारण में संलिप्‍त वाहन डम्‍पर पंजीयन नम्‍बर आर.जे.06जी.बी.4014, डम्‍पर क्रमांक आर.जे.09जी.ए.9719, डम्‍पर क्रमांक आर.जे.09जी.बी.8607, डम्‍पर क्रमांक आर.जे.06जी.बी.2470, डम्‍पर क्रमांक - अशोक लिलेण्‍ड, डम्‍पर क्रमांक- टाटा 3118 सी., ट्रेलर क्रमांक आर.जे.06 जी.बी.4018, ट्रेलर क्रमांक आर.जे.06जी.बी.6107, ट्रेलर क्रमांक आर.जे.09 जी.बी.4920, डम्‍पर क्रमांक आर.जे.09जी.ए.7290 को जप्‍त किया गया है।

      उक्‍त वाहनों से राज्‍य शासन को लगभग सात लाख रूपये का राजस्‍व प्राप्‍त होने की संभावना है। उक्‍त वाहन मालिकों, चालकों के विरूद्ध परिवहन नियमों के तहत भी वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु जिला परिवहन अधिकारी को भी सूचित किया जावेगा।