नेशनल लोक अदालत 14 जुलाई को
Neemuch 09-07-2018 Regional
नगरपालिका के सम्पत्तिकर व जलकर के अधिभार में मिलेगी छूट.....
रिपोर्ट- ब्यूरों डेस्क
नीमच। नगरपालिका परिषद्, नीमच की उपाध्यक्ष श्रीमती ममता-कान्हा सोनी, राजस्व सभापति श्री रमेश सोनी व जलकल सभापति श्री मिश्रीलाल रियार ने एक संयुक्त प्रेसनोट में बताया कि 14 जुलाई, शनिवार को जिला न्यायालय परिसर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में शासन पत्रानुसार बकाया सम्पत्तिकर व जलकर के अधिभार (सरचार्ज) में छूट प्रदाय की जावेगी। लोक अदालत में अधिभार की छूट का लाभ उठाने के इच्छुक बकायादारों के प्रकरण नपाध्यक्ष श्री राकेश पप्पू जैन के मार्गदर्शन व मुख्य नगरपालिका अधिकारी श्री संजेश गुप्ता के नेतृत्व में राजस्व अधिकारी श्री दिनेश चांदना द्वारा नगरपालिका कार्यालय स्थित सम्पत्तिकर शाखा में तैयार करवाये जा रहे हैं। लोक अदालत संबंधी अन्य जानकारी कार्यालय स्थित सम्पत्तिकर शाखा से प्राप्त की जा सकती है।
राजस्व व जलकल सभापति ने बताया कि सम्पत्तिकर में कर तथा अधिभार की बकाया राशि 50 हजार तक होने पर अधिभार में 100 प्रतिशत छूट, कर तथा अधिभार की बकाया राशि 50 हजार से 1 लाख तक बकाया होने पर अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट व बकाया कर तथा अधिभार की राशि 1 लाख से अधिक होने पर अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट दी जावेगी। इसी प्रकार जलकर में बकाया कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार तक होने पर सरचार्ज में 100 प्रतिशत छूट, बकाया कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार से 50 हजार तक होने पर सरचार्ज में 75 प्रतिशत छूट व बकाया कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार से अधिक होने पर अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट दी जावेगी।
उपाध्यक्ष श्रीमती सोनी, राजस्व सभापति श्री सोनी व जलकल सभापति श्री रियार ने अधिभार में मिल रही इस छूट का लाभ उठाने हेतु नपा कार्यालय में उपस्थित होकर लोक अदालत हेतु प्रकरण तैयार करवाने व छूट का लाभ उठाने का अनुरोध किया है। अधिभार में मिल रही इस छूट का लाभ समस्त बकायादारों के साथ ही समस्त बंगला-बगीचा रहवासी भी इस छूट का लाभ उठा सकते हैं। राजस्व अधिकारी श्री दिनेश चांदना ने शहर की जनता से लोक अदालत की छूट का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की है।