जुआरियों और शराबियों पर कोर्ट द्वारा सख्त कार्यवाही कर जुर्माना लगाया

Neemuch 13-07-2018 Regional

रिपोर्ट- रितेश कुमार सोमपुरा

नीमच। श्री वंदन मेहता, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, नीमच द्वारा कुल 13 आरोपियों को जुआ खेलने, शराब की तस्करी करने, शराब पीकर वाहन चालने एवं शराब पीकर आमजन को परेशान करने के आरोप में अलग-अलग धाराओं में कुल 15050रू. के जुमाने से दण्डित किया।

जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री आर. आर. चौधरी द्वारा बताया गया कि पुलिस थाना नीमच केंट के क्षेत्र में जुआ खेलते हुए 04 आरोपियों मो. रफीक, अहमद, दीपक नाई व संजय को पकड़ा, जिनके विरूद्ध जुआ एक्ट के अंतर्गत प्रकरण बनाये गये। इसी प्रकार अवैध रूप से शराब के तस्करी करने वाले 05 आरोपियों जगदीश चौधरी, भोपालसिंह, राजेन्द्रसिंह, सुनील तथा रणजीत को पकड़कर उनके विरूद्ध धारा 34 म.प्र. आबकारी अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण बनाये गये। इसी प्रकार चैंकिग के दौरान शराब पीकर बिना लाईसेंस व रजिस्ट्रेशन के वाहन चलाने वाले 03 आरोपियों अशोक, शहिद व दिनेश को पकड़कर उनके विरूद्ध मोटरयान अधिनियम की विभिन्न धाराओं में प्रकरण बनाये गये। थाना जीरन क्षेत्र में एक आरोपी राकेश शराब के नशे में धुत्त होकर उपद्रव कर आमजन को परेशान कर रहा था जिसके विरूद्ध धारा 34(6) पुलिस एक्ट के अंतर्गत प्रकरण बनाया गया। उक्त सभी आरोपियों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

जिला लोक अभियोजन अधिकारी आर. आर. चौधरी द्वारा न्यायालय के समक्ष तर्क किये गये कि आरोपीगण को अधिकतम जुर्माने के दण्डादेश से दण्डित किया जाये ताकि समाज में व्याप्त शराब तस्करी, नशाखोरी कर वाहन चलाना व उपद्रव करना तथा सट्टेबाजी पर लगाम लगायी जा सके। अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए श्री वंदन मेहता, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, नीमच द्वारा सभी 13 आरोपीगण को कुल 15050रू. के जुर्माने से दण्डित किया।