बैलों का वध हेतु अवैध परिवहन करने वाले तीन आरोपियों को 02-02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं जुर्माना
Neemuch 17-07-2018 Regional
श्री एम. ए. देहलवी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा तीन आरोपियों को 14 बैलों का वध किये जाने हेतु अवैध परिवहन किये जाने के आरोप का दोषी पाते हुए 02-02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं जुर्माने से दण्डित किया गया......
रिपोर्ट- रितेश कुमार सोमपुरा
नीमच। जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री आर. आर. चौधरी द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 04.03.2010 को पुलिस नीमच केंट को मुखबीर द्वारा सूचना प्राप्त हुई की रात्री के लगभग 10ः30 बजे पुराना नाका नंबर 7, नीमच में एक ट्रक जिसमें वध किये जाने हेतु बैलों को मंदसौर की ओर से लाया जा रहा हैं। सूचना की तस्दीक हेतु पुलिस नीमच केंट पुराने नाका नंबर 7, नीमच पर पहुची जहॉ पर उन्हे मुखबीर सूचना के बताये अनुसार एक ट्रक क्रमांक एम.पी. 14 जी.बी. 0161 मंदसौर की तरफ से आता हुआ दिखा, जिसको रोककर उसकी तलाशी लिये जाने पर उसमें 14 बैलों को बिना चारा-पानी के ठूस-ठूस कर क्रुरतापूर्वक भरे हुए थे। ट्रक में ड्रायवर के अलावा तीन व्यक्ति ओर थे जिनके पास इन 14 बैलों के परिवहन के संबंध में कोई कागजात नही थे तथा सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपियों के द्वारा बताया कि वे बैलों को वध हेतु ले रहे हैं। पुलिस नीमच केंट द्वारा ट्रक व बैलों को जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध रिपोर्ट अपराध क्रमांक 103/10, धारा 9 म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, 2004, धारा 4, 6ए, 10 म.प्र. कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम, 1959 तथा धारा 11डी पशु क्रुरता निवारण, 1960 के अंतर्गत पंजीबद्ध कर शेष विवेचना पूर्ण कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान एक आरोपी इमरान कुरैशी फरार हो गया।
अभियोजन पक्ष की ओर से जप्तीकर्ता पुलिस अधिकारी के अलावा मौके के पंचान साक्षी सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान न्यायालय में कराकर आरोपीगण के विरूद्ध अपराध प्रमाणित कराया गया। दण्ड के प्रश्न पर अभियोजन की ओर से तर्क किया गया कि आरोपीगण द्वारा निर्दयतापूर्वक पशुओं का वध करने के उद्देश्य से उनको ले जाया जा रहा था, अतः आरोपीगण को कठोर कारावास से दण्डित किया जाये। अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए श्री एम. ए. देहलवी, न्यायिक दण्डिधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा आरोपीगण (1) मोहम्मद पिता कालू, उम्र-29 वर्ष, (2) अप्पू कोका पिता अय्युब कोका उम्र-30 वर्ष तथा (3) कालू खॉ पिता वहीसुद्दीन, उम्र-33 वर्ष, सभी निवासी-ग्राम मुल्तानपुरा, जिला-मंदसौर को धारा 9 म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 में 01-01 वर्ष के सश्रम कारावास व 5,000-5,000रू. जुर्माना, धारा 4, 6ए, 10 म.प्र. कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम 1959 में 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास व 1,000-1,000रू. जुर्माना तथा तथा धारा 11डी पशु क्रुरता निवारण 1960 में 50-50रू जुर्माने से दण्डित किया। इस प्रकार तीनों आरोपीयों को कुल 02-02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 6050-6050रू जुर्माने से दण्डित किया। न्यायालय में शासन की ओर से रितेश कुमार सोमपुरा, एडीपीओ द्वारा पैरवी की गई तथा सहायोग कीर्ति शर्मा, एडीपीओ द्वारा किया गया।