नाबालिक भांजी के साथ दुष्कर्म करने वाले मामा को 15 वर्ष का सश्रम कारावास

Neemuch 18-07-2018 Regional

श्रीमति प्रिया शर्मा, अपर सत्र न्यायाधीश, नीमच द्वारा एक आरोपी मामा को नाबालिक भांजी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप का दोषी पाते हुए 15 वर्ष के सश्रम कारावास एवं जुर्माने से दण्डित किया......
 
रिपोर्ट- रितेश कुमार सोमपुरा
 
नीमच। जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री आर. आर. चौधरी द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 15.06.2017 को ग्राम-सकरानी मे अव्यस्क पीड़िता प्रातः लगभग 06ः00 बजे शौच करने के जंगल में गई हुई थी, जो काफी समय बीत जाने के पश्चात् भी घर वापस नही आयी तो पीड़िता के पिता एवं काका द्वारा उसकी तलाश गांव व रिश्तेदारों के यहॉ पर की परंतु, पीड़िता का कोई पता नही चलने पर उसके पिता द्वारा पीड़िता को कोई बहला-फुसलाकर भगा ले जाने की रिपोर्ट पुलिस थाना नीमच सिटी पर की, जिस पर से अपराध क्रमांक 259/17, धारा 363 भादवि का पंजीबद्ध किया गया। पुलिस नीमच सिटी द्वारा पीड़िता की तलाश करते जब वह मिली तो उसके द्वारा बताया गया कि उसका कथित मामा उसको बहला-फुसलाकर भगाकर उज्जैन, सनावदा आदि स्थानों पर ले गया था जहॉ पर उसने उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया, जिस पर से पीड़िता का मेडिकल कराने के बाद आरोपी के विरूद्ध धारा 366, 376 भादवि एवं धारा 5(एम)/6 पॉक्सो एक्ट की धारा का ईजाफा कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
                                                        चित्र-  आरोपी बलात्कारी मामा
अभियोजन पक्ष द्वारा 16 वर्षीय पीड़िता, पीड़िता के साथ दुष्कर्म हुआ यह प्रमाणित कराने के लिए उसका मेडिकल करने वाले डॉक्टर तथा पीडिता को नाबालिक प्रमाणित करने के लिए स्कॉलर रजिस्टर प्रस्तुत करने वाले अध्यापक सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान न्यायालय में कराकर आरोपी को दोषी ठहराया गया। दण्ड के प्रश्न पर अभियोजन की ओर से निवेदन किया गया कि आरोपी पीड़िता का मामा होते हुए, उसके साथ दुष्कर्म कर मामा-भांजी के रिश्ते को तार-तार कर कलंकित किया हैं, अतः आरोपी द्वारा किए गए जुर्म का एहसास कराने और समाज में संदेश देने के उद्दैश्य से आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किया जाये। अभियोजन के तर्को से सहमत होकर श्रीमति प्रिया शर्मा, अपर सत्र न्यायाधीश, नीमच द्वारा आरोपी विक्रम पिता मोहनलाल बावरी, उम्र-23 वर्ष, निवासी-ग्राम सनावदा, जिला मंदसौर को धारा 363 भादवि (अपहरण करना) में 02 वर्ष का सश्रम कारावास व 500रू. जुर्माना, धारा 366 भादवि (दुष्कर्म करने के लिये अपहरण करना) में 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 500रू. जुर्माना तथा धारा 5(एम)/6 पॉक्सो एक्ट (अव्यस्क के साथ दुष्कर्म करना) में 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 3,000रू. जुर्माना, इस प्रकार आरोपी को कुल 15 वर्ष के सश्रम कारावास व 4000रू. जुर्माने से दण्डित किया गया। जुर्माने की राशि 4,000रू. पीड़िता को प्रतिकर के रूप में प्रदान कराया गया। प्रकरण में धारा 376 भादवि एवं धारा 5(एम)/6 पॉक्सो एक्ट के अपराध एवं दण्ड की प्रकृति एक समान होने से धारा 5(एम)/6 पॉक्सो एक्ट में आरोपी को दण्डित किया गया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक/जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री आर. आर. चौधरी द्वारा की गई।